अरविंद केजरीवाल ने जमानत के खिलाफ ED द्वारा स्थगन की मांग पर आपत्ति जताई

Shahadat

18 Jan 2025 5:07 AM

  • अरविंद केजरीवाल ने जमानत के खिलाफ ED द्वारा स्थगन की मांग पर आपत्ति जताई

    पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें दी गई जमानत के खिलाफ याचिका में सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध का विरोध किया।

    केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने जस्टिस विकास महाजन के समक्ष अनुरोध का विरोध किया, जब ED के वकील ने कहा कि एएसजी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए।

    चौधरी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले कुछ महीनों से मामले में बार-बार तारीखें ले रही है।

    चौधरी ने कहा,

    "आसन्न चुनाव हैं। उन पर यह तलवार क्यों लटकी होनी चाहिए? यदि सभी 15 आरोपियों को जमानत दी गई तो उनके लिए इसे लंबित क्यों रखा जाना चाहिए?...यह केवल प्रचार है।"

    इस पर ED के वकील ने कहा कि स्थगन के कारण केजरीवाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वह पहले से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।

    जस्टिस महाजन ने कहा कि वे मामले की सुनवाई करेंगे और केजरीवाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया।

    अदालत ने कहा,

    "21 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।"

    पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, जबकि ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया था।

    केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज नियाय बिंदु ने 20 जून, 2024 को जमानत दी थी। ED की चुनौती पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून, 2024 को विवादित आदेश पर रोक लगा दी थी।

    केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया। पिछले साल मई में आम चुनावों के मद्देनजर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून, 2024 तक अंतरिम जमानत दी थी।

    केस टाइटल: ED बनाम अरविंद केजरीवाल

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