अनुच्छेद 22(4) | राज्य को हिरासत के 3 महीने के भीतर केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आदेश की पुष्टि करनी चाहिए: हाईकोर्ट

Shahadat

29 Sep 2023 5:00 AM GMT

  • अनुच्छेद 22(4) | राज्य को हिरासत के 3 महीने के भीतर केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आदेश की पुष्टि करनी चाहिए: हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार को इसके निष्पादन की तारीख से 3 महीने के भीतर केरल असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2007 (कापा, 2007) के तहत जारी हिरासत आदेश की पुष्टि करनी चाहिए।

    जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि संविधान का अनुच्छेद 22 (4) तीन महीने की अवधि से अधिक हिरासत में रखने पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उज्जल मंडल बनाम राज्य (1972) मामले में फैसला सुनाया कि जब तक हिरासत की तारीख से 3 महीने के भीतर पुष्टि की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक उक्त अवधि की समाप्ति पर आगे की हिरासत कानून के अधिकार के बिना होगी।

    न्यायालय ने कहा कि देब साधन रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1972) और निर्मल कुमार खंडेलवाल बनाम भारत संघ एवं अन्य (1978) में भी यही स्थिति अपनाई गई थी।

    न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति की रिहाई का आदेश देते हुए उपरोक्त टिप्पणियां कीं, जिसे KAAPA के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसके संबंध में हिरासत के आदेश की पुष्टि हिरासत की तारीख से तीन महीने और एक सप्ताह की समाप्ति के बाद ही की गई थी।

    याचिकाकर्ता के बेटे को KAAPA 2007 के तहत जारी आदेश के तहत हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने हिरासत में लिए गए आदेश को जारी करते समय 5 मामलों में असामाजिक गतिविधियों पर ध्यान दिया था, जिनमें हिरासत में लिया गया व्यक्ति कथित तौर पर शामिल था। इस हिरासत आदेश को 7 दिन बाद निष्पादित किया गया। जबकि एडवाइजरी बोर्ड ने आदेश के निष्पादन के पांच दिन बाद हिरासत की पुष्टि की सिफारिश की थी। हालांकि सरकार द्वारा 3 महीने से अधिक समय के बाद इसकी पुष्टि की गई थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अजीश एम. उमर ने हिरासत आदेश के निष्पादन में 7 दिनों की देरी पर प्रकाश डाला और कहा कि चूंकि बंदी पहले से ही न्यायिक हिरासत में था, इसलिए हिरासत आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वकील ने कहा कि हिरासत प्राधिकारी द्वारा समुचित पहलू पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया और तौला नहीं गया, इस प्रकार आक्षेपित आदेश निष्प्रभावी हो गया।

    वकील ने आगे आग्रह किया कि सरकार द्वारा हिरासत आदेश की पुष्टि करने में तीन महीने से अधिक की अत्यधिक देरी हुई, जो अस्पष्ट है। इससे बंदी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वकील ने सरोजिनी बनाम भारत संघ और अन्य (2009) के फैसले पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा किया कि कापा अधिनियम की धारा 10(4) के तहत पुष्टि का आदेश शीघ्रता से पारित किया जाना चाहिए। साथ ही आदेश के भाग्य के संबंध में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निलंबित स्थिति में नहीं रखा जा सकता है, जिसके अनुसार वह हिरासत में लिया गया था।

    सरकारी वकील के.ए. अनस ने तर्क दिया कि हिरासत आदेश को निष्पादित करने में कोई अस्पष्ट देरी नहीं हुई, जिससे बंदी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में चल रहा था। वकील ने कहा कि जिस अपराध में बंदी न्यायिक हिरासत से गुजर रहा था, उस अपराध में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसके अनुसार प्रायोजक प्राधिकरण और हिरासत प्राधिकरण को आशंका थी कि बंदी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है और खुद को जेल भेज सकता है।

    जहां तक सरकार द्वारा हिरासत आदेश की पुष्टि में देरी का सवाल है, वकील ने इस बात पर जोर दिया कि इसे यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता, लेकिन पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि निवारक हिरासत आदेश बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित में आवश्यक है। इसलिए यह संतोष व्यक्त किया गया कि इस प्रक्रिया में उचित समय लगेगा और विचार किए जाने वाले विशाल दस्तावेजों और तथ्यों के साथ-साथ हिरासत आदेश की अंतर्निहित गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए अवधि को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है।

    न्यायालय के निष्कर्ष

    न्यायालय ने कहा कि हिरासत आदेश के निष्पादन में देरी व्यापक सार्वजनिक हित के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाती है।

    अदालत ने कहा,

    "...एक बार जब यह पाया जाता है कि समाज में उच्च आपराधिक प्रवृत्ति वाले किसी व्यक्ति का खुला घूमना हानिकारक है और हिरासत का आदेश पारित किया जाता है तो उस व्यक्ति का समाज में एक दिन के लिए भी बने रहना घातक साबित हो सकता है। यह इस संदर्भ में है कि हिरासत आदेश के निष्पादन में देरी- ऐसी देरी का मतलब है कि समाज को हिरासत में लेने वालों से बचाने की कोई आसन्न आवश्यकता नहीं है - अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।"

    वर्तमान मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए न्यायालय ने पाया कि हिरासत आदेश के निष्पादन में कोई अस्पष्टीकृत देरी नहीं हुई थी। इस संबंध में सरकारी वकील द्वारा की गई दलील में दम पाया। इसने नोट किया कि जब हिरासत का आदेश पारित किया गया था, तब बंदी पहले से ही किसी अन्य अपराध के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में था। यह भी कहा कि हिरासत के आदेश को निष्पादित करने में पूर्व-गिरफ्तारी/हिरासत से पहले की देरी किसी भी तरह से बंदी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

    इसने याचिकाकर्ता के उस तर्क को खारिज कर दिया, जो इस संबंध में दिया गया था।

    कमरुन्निसा बनाम भारत संघ (1991) के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसमें निवारक हिरासत के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए थे, जब हिरासत में लिया गया व्यक्ति किसी अन्य अपराध के लिए न्यायिक हिरासत में हो, न्यायालय ने पाया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को इस तथ्य के बारे में पता था कि बंदी एनडीपीएस अपराध के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में है, जो हिरासत के उद्देश्य के लिए अंतिम हिरासत थी और उसे कानून और अदालत के आदेशों के प्रति बहुत कम सम्मान है।

    अदालत ने कहा,

    "समाज में खुले घूमने वाले बंदियों के संभावित खतरे विशेष रूप से रिहाई पर असामाजिक गतिविधि में शामिल होने की संभावना के संबंध में प्राधिकारी की संतुष्टि काफी स्पष्ट है, जो प्रासंगिक और पर्याप्त सामग्रियों पर आधारित है और हमें कोई भी सामग्री नहीं मिल रही है। हिरासत प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि के संबंध में अपर्याप्तता है।''

    अदालत ने कमरुन्निसा (सुप्रा) में दूसरे पैरामीटर का पता लगाते हुए कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना और उसके बाद की पूर्वाग्रही गतिविधि में शामिल होने की संभावना है।

    हालांकि, यह ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में हिरासत आदेश के निष्पादन के 3 महीने से अधिक और एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख से दो महीने से अधिक समय के बाद पुष्टिकरण आदेश जारी किया गया था, न्यायालय का विचार था कि हिरासत जैसा कि उपरोक्त विभिन्न निर्णयों में व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 22(4) के आलोक में औपचारिक गिरफ्तारी की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर आदेश अवैध हो गया।

    इसने बंदी की रिहाई का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: मैलाथी रवि बनाम केरल राज्य और अन्य।

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