सेना के जवान की 'हत्या' के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 17 साल बाद आगे की जांच के आदेश दिए
Avanish Pathak
11 Jun 2023 8:53 PM IST
एक सैन्य शिविर के अंदर सिपाही युवराज उत्तम राव की रहस्यमय "हत्या" के 17 साल बाद, बनिहाल के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने मामले की जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया है।
जज मनमोहन कुमार ने पिछली जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए पुलिस को आगे की जांच करने और तीन महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
क्लोजर रिपोर्ट, जो कई वर्षों से लंबित थी, 18 सितंबर, 2021 को अदालत के सामने पेश की गई। हालांकि, अदालत ने जांच में विसंगतियां पाईं, जिससे पिछले प्रयासों की पूर्णता और ईमानदारी पर संदेह पैदा हुआ।
क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार, 19 मई, 2006 को लगभग 3:00 बजे, 17 आरआर के एडजुटेंट ने बनिहाल पुलिस स्टेशन को सूचित किया कि सिपाही युवराज उत्तम राव को 17 आरआर कैंप गुंड तेथर में ड्यूटी के दौरान घातक गोली लगी थी।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अज्ञात अधिकारी या अधिकारियों ने गोली चलाई थी जिससे सिपाही युवराज उत्तम राव की मौत हो गई थी।
जांच से पता चला कि संतरी चौकी में खून के धब्बे नहीं थे, लेकिन छत में चार गोलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चलता है कि गोलियां अंदर से चलाई गई थीं। शव एक गेस्ट हाउस में मिला था, जबकि हत्या में इस्तेमाल हथियार दूसरे कमरे में मिला था। गोलियों की आवाज सुनने के लिए गवाहों ने गवाही दी, लेकिन कई ने इस घटना के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया।
उस समय बनिहाल क्षेत्र में बढ़े हुए उग्रवाद को देखते हुए, जांच में आतंकवादियों के शामिल होने की संभावना पर भी विचार किया गया था। मामले के जांच अधिकारी ने आखिरकार निष्कर्ष निकाला कि आरोपी की पहचान संभव नहीं थी क्योंकि घटना को दस साल से अधिक समय बीत चुका था।
न्यायाधीश ने कहा कि जांच में विसंगतियां थीं क्योंकि एक बिंदु पर आईओ ने देखा था कि कुछ अज्ञात अधिकारियों ने जवान की हत्या की थी और साथ ही आईओ ने निष्कर्ष निकाला कि मौत आतंकवादियों का कार्य हो सकती है।
कोर्ट ने कहा,
हालांकि, जांच अधिकारी ने इस बात का कोई सबूत नहीं जुटाया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को सेना के शिविर में कोई अतिक्रमण या हमला हुआ था।
यह देखते हुए कि क्लोजर रिपोर्ट ने शिविर के बाहर से हमले के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए साक्ष्य की कमी के बारे में चिंता जताई थी, अदालत ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट ने ही पुष्टि की है कि घटनास्थल पर मिले कारतूस सिपाही युवराज उत्तम राव के सर्विस हथियार से दागे गए थे।
आरोपियों की पहचान करने या हथियार से उंगलियों के निशान एकत्र करने में उनकी विफलता के लिए जांच अधिकारियों की आलोचना करते हुए, क्षमता की कमी और किसी की रक्षा करने के संभावित प्रयास का सुझाव देते हुए, अदालत ने कहा:
"जांच अधिकारी का बहाना है कि अभियुक्त का पता लगाना या उसकी पहचान करना संभव नहीं है, क्योंकि मृतक सिपाही युवराज उत्तम राव शिविर में अकेले नहीं थे, उस समय ड्यूटी पर अधिकारियों के साथ सेना के कई जवान थे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना के एक जवान की सेना के कैंप के अंदर उसके सर्विस हथियार से हत्या कर दी गई लेकिन जांच अधिकारी आरोपी का पता लगाने में असमर्थ हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया है जो यह बताता हो कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई।"
इन विसंगतियों और सच्चे तथ्यों के आधार पर न्याय की आवश्यकता के आलोक में, अदालत ने हसनभाई वलीभाई क्वाराशी बनाम गुजरात राज्य (2004) के एक सुप्रीम कोर्ट के मामले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि अगर अदालत आवश्यक समझे तो आगे की जांच का आदेश दिया जा सकता है।
आगे की जांच का आदेश देते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की जांच की निगरानी के निर्देश के साथ अपने आदेश की एक प्रति एसपी रामबन को भेजी जाए।
केस टाइटलः राज्य पी/एस बनिहाल के माध्यम से बनाम निमो