सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति को कम नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

9 March 2022 9:38 AM GMT

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को दी गई न्यायिक पुनरीक्षा (judicial review) की शक्ति को न तो हटाता है और न ही हटा सकता है।

    जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने कहा,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार असाधारण और विवेकाधीन प्रकृति का है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां संवैधानिक शक्तियां हैं और इसे कानून द्वारा बाहर नहीं किया जा सकता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम संविधान के तहत शक्तियों को कम नहीं कर सकता है।"

    कोर्ट ने भारतीय सेना के एक पूर्व सिपाही (रसोइया) की ओर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। सिपाही ट्रिब्यूनल के आदेश से व्यथित था। वह पेंशन और सेवानिवृत्ति के बकाया पर ब्याज की मांग कर रही था।

    याचिका का यूनियन ऑफ इंडिया ने इस आधार पर विरोध किया था कि याचिकाकर्ता के पास 2007 अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत अपील दायर करने का एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय है।

    पूर्वोक्त प्रारंभिक आपत्ति पर याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करने का एक वैकल्पिक उपाय है, हालांकि, उसकी दयनीय स्थिति के कारण, उपरोक्त उपाय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रभावी नहीं होगा और इस प्रकार, रिट याचिका विचार योग्य है।

    परिणाम

    शुरुआत में, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल इसलिए कि न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है, यह मानने का आधार नहीं है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम के मद्देनजर न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति से वंचित नहीं है।

    नीचे दिए गए न्यायाधिकरण के आदेश की न्यायिक समीक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की शक्ति किसी भी तरह से कम या प्रतिबंधित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया उपाय एक असाधारण और विवेकाधीन उपाय है।

    " यह सिद्धांत है कि हाईकोर्ट को अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब एक प्रभावशाली वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, विवेकपूर्ण और कानूनसम्‍मत नियम नहीं है। रिट अदालतें आम तौर पर अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करने से बचती हैं यदि याचिकाकर्ता के पास कोई विकल्प है प्रभावोत्पादक उपाय न हो। हालांकि इस तरह के उपाय के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया है।"

    कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन व्यक्तियों के संबंध में आयोग, नियुक्तियों, नामांकन और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों पर निर्णय प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

    इसकी धारा 4 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान है, जिसे एक मुकदमे की सुनवाई में दीवानी अदालत जैसी शक्तियों प्रदत्त होती हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित एक आदेश के खिलाफ 2007 के अधिनियम संख्या 55 की धारा 30 और 31 के तहत अपील के प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेक का प्रयोग याचिका के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर किया जाना है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत प्रदान किया गया वैधानिक मंच मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रभावी उपाय नहीं है।

    मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने उम्र संबंधी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित एक वृद्ध होने का अनुरोध किया था, जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने निम्नलिखित कारणों से इस तर्क को खारिज कर दिया,

    "याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया है और न ही यह प्रदर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज लाया है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए शारीरिक रूप से फिट नहीं है।

    याचिकाकर्ता ने उन बीमारियों का विवरण भी नहीं दिया है, जिनके कारण याचिकाकर्ता इस अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। यह भी देखा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में अपील के उपाय को दरकिनार करने की नींव नहीं रखी है और न ही दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है कि उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह नई दिल्ली की यात्रा कर सकेंगे।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से वर्चुअल मोड में काम कर रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से आराम से अपने घर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में सक्षम है।

    केस शीर्षक: राम हर्ष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 4 अन्य

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 98

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