क्या वैक्सीन न लगाए गए व्यक्तियों को वैक्सीन लगाए गए लोगों की तुलना में COVID-19 वायरस से संक्रमित होने की अधिक संभावना है? केरल हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

LiveLaw News Network

8 Sept 2021 7:08 PM IST

  • क्या वैक्सीन न लगाए गए व्यक्तियों को वैक्सीन लगाए गए लोगों की तुलना में COVID-19 वायरस से संक्रमित होने की अधिक संभावना है? केरल हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य से पूछा कि क्या एक वैक्सीन न लेने वाले व्यक्ति के COVID-19 वायरस को प्रसारित करने की संभावना एक वैक्सीनेट व्यक्ति की तुलना में अधिक है।

    न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रश्न पूछे:

    "मेरा एक सवाल है कि याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक या अनुभवजन्य डेटा नहीं है जो यह इंगित करता हो कि एक वैक्सीन न लेने वाले व्यक्ति के दूसरों के लिए संक्रमित होने की अधिक संभावना है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए उसका तर्क है कि वह एक वैक्सीनेट व्यक्ति से अलग नहीं है। क्या यह स्थिति सही है?"

    अदालत ने संकेत दिया कि यदि उक्त तर्क सही है, तो यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता के पास हर तीन दिन में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए पर्याप्त कारण हैं। अगर ऐसा है तो यह महत्वपूर्ण हो जाएगा।

    यह भी सुझाव दिया गया कि इस मामले में केंद्र को भी एक पक्ष बनाया जाना चाहिए।

    खंडपीठ ने घोषणा की कि वह उसी के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अनुसार अपना आदेश पारित करेगी।

    यह सवाल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में उठाया गया है जो COVID-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है।

    उसने राज्य में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने वाले एक सरकारी आदेश को चुनौती दी है।

    याचिकाकर्ता केरल पर्यटन विकास निगम (केटीडीसी) का कर्मचारी है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अजीत जॉय ने कहा कि उनके मुवक्किल ने ड्यूटी पर जाने के लिए पहले ही कई आरटी पीसीआर टेस्ट किए थे और लगातार टेस्ट कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें प्रति टेस्ट 500 रुपये से अधिक का खर्च आता है।

    याचिकाकर्ता वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे वैक्सीन की प्रभावशीलता पर संदेह है।

    उसका कहना है कि टीका लगाने वाले व्यक्ति भी संक्रमित हो रहे हैं और यहां तक ​​कि मर भी रहे हैं।

    उसके अनुसार, वह सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करते हुए COVID-19 महामारी के आगमन के बाद से अपने दैनिक जीवन के बारे में जा रहे हैं।

    उन्होंने बाहर रहते हुए लगन से मास्क पहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। साथ ही लॉकडाउन प्रतिबंधों का पालन किया है और हमेशा 'घर पर रहने' के मानदंड का पालन करने सहित पर्याप्त सावधानी बरती है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वैक्सीन लेना पूरी तरह से स्वेच्छा से है और देश में कोई भी कानून वैक्सीन लेने को अनिवार्य नहीं करता।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता वैक्सीन नहीं लेने का विकल्प चुनने का हकदार है और वह इसका परिणाम भुगतने को भी तैयार।

    हालांकि, यह तर्क दिया गया कि इस तरह के परिणाम मनमाने नहीं हो सकते और उनकी आजीविका से समझौता नहीं किया जा सकता।

    केस शीर्षक: लालू वी बनाम केरल राज्य

    Next Story