किसी भी कानून के अभाव में 'मानवीय आधार' पर नियुक्ति को किसी भी दस्तावेज से उचित नहीं ठहराया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 May 2022 9:04 PM IST

  • झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि 'मानवीय नियुक्ति' को सही ठहराने के लिए, केवल कानून के प्रावधान को दिखाने की जरूरत है जो ऐसी नियुक्ति की अनुमति देता है; और कानून का कोई अन्य दस्तावेज ऐसा करने की शक्ति के अभाव में इसे उचित नहीं ठहरा सकता है।

    जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाई कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ बचाव नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें आवश्यक दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया गया था।

    उन्होंने टिप्पणी की,

    "याचिकाकर्ता को "मानवीय आधार" की अपनी नियुक्ति को न्यायोचित ठहराने के लिए केवल कानून के प्रावधान को दिखाना है और कोई भी दस्तावेज ऐसा करने के लिए किसी शक्ति के अभाव में "मानवीय आधार" की उसकी नियुक्ति को उचित नहीं ठहरा सकता है.....तदनुसार, याचिकाकर्ता के तर्क कि वह आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अपना सर्वश्रेष्ठ बचाव नहीं कर सकता है, किसी भी योग्यता से रहित है।"

    याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। चुनौती यह आरोप लगाते हुए दी गई थी कि अधिकारियों ने पहले ही बड़ी सजा देने का फैसला कर लिया था और विभागीय कार्यवाही केवल औपचारिकता थी। याचिकाकर्ता द्वारा बर्खास्तगी के खिलाफ दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता की अवैध नियुक्ति का आरोप लगाते हुए एक आईजीपी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को ड्राफ्ट मेमो जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस संचार को उच्च अधिकारी के डिक्टेशन के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

    इसके अलावा, जांच अधिकारी भी उक्त संचार से प्रभावित नहीं था, जो कि धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप से स्पष्ट है, जिसे जांच अधिकारी ने दस्तावेजों के अभाव में खारिज कर दिया था। जांच अधिकारी ने पाया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अवैध थी। याचिकाकर्ता द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष पेश किए गए नियुक्ति पत्र के आधार पर "मानवीय आधार" पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

    इसलिए, कोर्ट ने नोट किया कि एक पूर्व-कल्पित दिमाग ने न तो विभाग की कार्यवाही शुरू की और न ही उच्च अधिकारी द्वारा विभाग की जांच गठित करने वाले पत्र ने विभाग की कार्यवाही को प्रभावित किया, जिससे याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह हुआ।

    अदालत ने कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां जांच अधिकारी के पूर्वाग्रह के मुद्दे पर भी विचार किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि यदि जांच अधिकारी मनमाने ढंग से और निश्चित रूप से केवल कुछ वरिष्ठ अधिकारी से आदेश का पालन करने के लिए, जिन्होंने शायद "उसे ठीक करने" का निर्देश दिया था, ऐसा करता है तो तो जांच कार्यवाही खराब हो जाएगी।

    कोर्ट ने माना कि हालांकि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चार्ज मेमो जारी करते समय ही याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने पर विचार किया जा रहा था। विभागीय जांच केवल एक औपचारिकता थी; कार्यवाही का संचालन करने वाले दो जांच अधिकारियों के खिलाफ न तो कोई आरोप लगाया गया है और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह का सुझाव देने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) का प्रावधान मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता है। यह तब लागू होता है जब कोई स्थिति जांच को यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं बनाती है, और अनुशासनिक प्राधिकारी को अपनी संतुष्टि का समर्थन करने के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए। वर्तमान मामले में, जांच शुरू की गई, याचिकाकर्ता ने भाग लिया, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और सजा का आदेश पारित किया गया।

    केस टाइटल: संजय कुमार बनाम झारखंड राज्य और अन्य।

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