विज्ञापन में दी गई पदों की संख्या से परे नियुक्ति कानून के तहत अमान्य: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

12 Feb 2022 7:39 PM IST

  • विज्ञापन में दी गई पदों की संख्या से परे नियुक्ति  कानून के तहत अमान्य: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अधिसूचित रिक्तियों के अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की कानून में अनुमति नहीं है, क्योंकि यह भविष्य की रिक्तियों को भरने के बराबर है।

    जस्टिस राजा विजयराघवन ने कहा,

    "विज्ञापन में दी गई पदों की संख्या से अधिक नियुक्ति भविष्य की रिक्तियों को भरने के बराबर होगी, जो कानून के तहत अनुमेय (अमान्य) है।"

    प्रतिवादी बैंक ने चपरासी के पद के लिए एक रिक्ति को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए और 18.01.2020 को उसी के लिए एक परीक्षा आयोजित की।

    याचिकाकर्ता ने परीक्षा में भाग लिया और उसे चौथा स्थान मिला। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 11 व्यक्तियों की एक रैंक सूची तैयार की गई। इस सूची को एक वर्ष के लिए लागू किया जाना था, लेकिन इसे एक साल और बढ़ा दिया गया।

    प्रथम रैंक धारक को पद पर नियुक्त किया गया। बाद में जब तीन और रिक्तियां आई तो इसके गुण-दोष के आधार पर नियुक्तियां की गईं और एक से तीन रैंक वाले व्यक्तियों को पहले ही नियुक्त कर दिया गया।

    इस बीच, बैंक के संयुक्त रजिस्ट्रार जनरल को कुछ कदाचार के बारे में शिकायतें मिलीं, लेकिन बाद में शिकायत वापस ले ली गई।

    याचिकाकर्ता का मामला यह है कि चूंकि नई विलय की गई शाखा में चपरासी के लिए तीन रिक्तियां है, इसलिए वह चौथी रैंक धारक होने के कारण नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार है।

    जब बैंक इस पर विचार कर रहा था, संयुक्त रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी कर आगे की कार्यवाही को रोक दिया। इससे क्षुब्ध होकर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अधिवक्ता के.वी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश रश्मि ने आरोप लगाया कि यह आदेश अवैध था, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष शिकायत वापस ले ली गई थी।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को पद पर नियुक्ति मिलने की एक वैध उम्मीद है और जैसा कि रैंक सूची 10.02.2022 को समाप्त होने वाली है, अन्यथा उसे गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

    प्रतिवादियों की ओर से पेश अधिवक्ता अमीर केएम, एमजे जेस्ना, रहमतुल्लाह एम और ऐश्वर्या रविकुमार ने याचिका का विरोध किया।

    वरिष्ठ सरकारी वकील सूर्य बिनॉय ने प्रस्तुत किया कि केवल एक पद को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई और इस पद को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था।

    उन्होंने कहा कि यह स्थापित कानून है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक रिक्तियों को नहीं भरा जा सकता।

    कोर्ट ने सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों में बल पाया।

    हाईकोर्ट ने उड़ीसा राज्य बनाम राजकिशोर नंदा [2010 (6) एससीसी 777] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया। इस मामले में यह माना गया था कि रिक्तियों को अधिक से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती के रूप में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं भरा जा सकता। अधिसूचित रिक्तियां उन लोगों के संविधान के अनुच्छेद 14 आर/डब्ल्यू अनुच्छेद 16(1) के तहत अधिकार से वंचित हैं, जिन्होंने रिक्तियों की अधिसूचना की तारीख के बाद वैधानिक नियमों के अनुसार पद के लिए पात्रता हासिल कर ली है।

    कोर्ट ने नोट किया कि विज्ञापन केवल एक पद के लिए था और प्रथम रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को नौकरी मिल गई।

    ऐसी परिस्थितियों में बैंक रैंक सूची तैयार करके किसी और व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता। पद भरे जाने पर चयन सूची समाप्त हो जाएगी और शेष उम्मीदवारों को किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जिसके संबंध में चयन नहीं हुआ था।

    तदनुसार, यह पाते हुए कि रजिस्ट्रार जनरल के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं है, याचिका खारिज कर दी गई।

    केस शीर्षक: माहिन के.ई बनाम कलामास्सेरी सेवा सहकारी बैंक और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 76

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