मैनुअल स्केवेंजिंग विरोधी कानून के तहत राज्य निगरानी समिति में दो महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करें: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार से कहा

Shahadat

3 Feb 2023 3:49 PM IST

  • Gauhati High Court

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को असम सरकार को मैनुअल स्केवेंजिंग रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 26 के तहत गठित राज्य निगरानी समिति में दो महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने का निर्देश दिया।

    अधिनियम, 2013 की धारा 26(1)(i) के अनुसार समिति में चार सामाजिक कार्यकर्ताओं में से दो महिलाएं होनी चाहिए। हालांकि, अगस्त 2018 में राज्य सरकार ने समिति में तीन पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता और केवल एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त किया।

    याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष जनहित याचिका में तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 26(1)(i) की आवश्यकता का विचलन है, क्योंकि समिति में दो महिला सदस्यों को नियुक्त नहीं किया गया।

    जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फूकन की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह देखा गया कि अधिसूचना दिनांक 18.08.18 द्वारा अधिनियम की धारा 26(1) के तहत समिति का गठन करते समय सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के संबंध में अधिनियम की धारा 26(1)(i) की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया।

    अदालत ने कहा,

    "परिस्थिति में हमारा विचार है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में असम सरकार के आयुक्त और सचिव को सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए जाने पर न्याय के हित को पूरा किया जाएगा।"

    अदालत ने आगे निर्देश दिया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आयुक्त और सचिव दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें।

    अदालत ने कहा,

    "जैसा कि अधिनियम, 2013 की धारा 26 (1) के तहत समिति में समाज कल्याण सदस्यों में कुछ बदलाव शामिल किए जा सकते हैं, हम आगे यह प्रावधान करते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आयुक्त और सचिव आवश्यक कार्रवाई करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 26 (1) (i) की आवश्यकता के अनुरूप कोई भी आदेश पारित करने से पहले समिति के सभी तीन पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को उचित अवसर भी देंगे।

    केस टाइटल: दीपा बासफोर बनाम असम राज्य और 5 अन्य।

    कोरम: जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन

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