एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए के तहत सैंपल लेने के लिए आवेदन 72 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए, इसे एनसीबी की मनमर्जी पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 May 2023 11:56 AM GMT

  • एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए के तहत सैंपल लेने के लिए आवेदन 72 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए, इसे एनसीबी की मनमर्जी पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ का नमूना लेने के लिए आवेदन 72 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए।

    जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि इस तरह के आवेदन को अभियोजन एजेंसी होने के नाते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की "मनमर्जी" पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

    यह देखते हुए कि मजिस्ट्रेट को इस तरह का आवेदन करने का उचित समय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, अदालत ने कहा,

    "हालांकि, यह विधायिका की मंशा नहीं हो सकती है कि सैंपल कलेक्‍शन के लिए एक आवेदन अभियोजन एजेंसी की मनमर्जी पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए, स्थायी आदेश 1/88 के आधार पर यह वांछनीय है कि 52ए के तहत आवेदन 72 घंटों के भीतर या उक्त समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।”

    अदालत ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए ऐसी समय सीमा नहीं देती है, जिसके भीतर मजिस्ट्रेट को नमूना एकत्र करने के लिए आवेदन करना होता है और यह कि स्थायी आदेश 1/88 में प्रदान की गई समय सीमा केवल सैंपल एफएसएल भेजने के संदर्भ में है।

    स्थायी आदेश की धारा 1.13 में कहा गया है कि नमूने या तो बीमाकृत डाक द्वारा या इस उद्देश्य के लिए विधिवत अधिकृत विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और किसी कानूनी आपत्ति से बचने के लिए ऐसे नमूनों को जब्ती के 72 घंटों के भीतर एफएसएल को भेज देना चाहिए।

    ज‌स्टिस सिंह ने कहा कि स्थायी आदेश 1/88 और धारा 52ए के सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से यह अर्थ निकलता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूना लेने और प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने के प्रावधान में एक उचित समय पढ़ा जाना चाहिए।

    एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 22(सी), 23(सी) और 29 के तहत दर्ज मामले में काशिफ नामक व्यक्ति को जमानत देते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।

    उसका मामला था कि जब्त किए गए नमूनों को लेने में स्थायी आदेश 1/88 का उल्लंघन किया गया था और न तो मौके पर जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था और न ही नमूना लिया गया था, जो कि जांच एजेंसी के लिए अनिवार्य है।

    आरोपी को जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए का उल्लंघन नमूना संग्रह प्रक्रिया को बाधित करता है, जिसका लाभ काशिफ को मिलना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसलिए, मेरा विचार है कि उचित समय के भीतर धारा 52ए का अनुपालन न करने से यह आशंका पैदा होती है कि नमूने के साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी और गलत तरीके से लिए गए नमूने के मामले में, संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। अभियोजन एजेंसी को परीक्षण के समय यह साबित करना होगा कि नमूना छेड़छाड़ से मुक्त था।”

    यह नोट किया गया कि मामले में नमूना डेढ़ महीने से अधिक समय तक अभियोजन एजेंसी की कस्टडी में रखा गया था, इस प्रकार इसके छेड़छाड़ के संबंध में संदेह पैदा होता है। यह देखते हुए कि धारा 52ए के तहत जब्ती मेमो के नमूने और प्रमाणन के लिए आवेदन अंतिम जब्ती की अवधि से 51 दिनों के बाद दायर किया गया था, ज‌स्टिस सिंह ने कहा,

    "51 दिनों की अवधि, कल्पना की किसी भी सीमा तक, नमूना लेने के लिए धारा 52ए एनडीपीएस के तहत एक आवेदन दाखिल करने के लिए एक उचित अवधि नहीं कही जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 51 दिनों तक नारकोटिक्स विभाग की हिरासत में उनके अधिकार और कब्जे में पड़ा हुआ प्रतिबंधित पदार्थ छेड़छाड़ और शरारत से मुक्त हो। इसके अलावा, धारा 52ए एनडीपीएस अधिनियम के तहत आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए 51 दिनों की देरी के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।"

    टाइटल: काशिफ बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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