अपार्टमेंट रहवारियों का पब्लिक ऑथोरिटी को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए साथ जमा होना आईपीसी की धारा 143 के तहत गैरकानूनी जमाव के समान : कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

28 Nov 2022 7:28 AM GMT

  • अपार्टमेंट रहवारियों का पब्लिक ऑथोरिटी को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए साथ जमा होना आईपीसी की धारा 143 के तहत गैरकानूनी जमाव के समान : कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपार्टमेंट के रहवासियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। अपार्टमेंट के रहवासियों के खिलाफ कथित तौर पर ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के अधिकारियों के खिलाफ जमा होने और राजाकालुवे (तूफान जल निकासी) पर अदालत के अनुसार अतिक्रमण का सर्वेक्षण करने और उसे हटाने से रोकने का आरोप है।

    जस्टिस के नटराजन की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वे अपार्टमेंट के रहवासी हैं और उनका एक साथ गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने का कोई इरादा नहीं था।

    कोर्ट ने यह कहा,

    "याचिकाकर्ता अपार्टमेंट के मालिक होने के नाते अपार्टमेंट में होना चाहिए, लेकिन वे सभी एक साथ बीबीएमपी अधिकारियों को उनके कर्तव्य का निर्वहन से रोकने के इरादे से एक साथ आए, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 149 यानी सामान्य इरादा और धारा 143 के तहत गैरकानूनी जमाव को आकर्षित करता है।"

    बीबीएमपी के कार्यकारी इंजीनियर मालती द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, अधिकारी अतिक्रमण हटाने और तार की बाड़ लगाने का काम करने गए। हालांकि शिल्पिठा स्प्लेंडर एनेक्स में रह रहे याचिकाकर्ताओं ने अवैध रूप से इकट्ठा होकर उन्हें कर्तव्य निर्वहन और हाईकोर्ट के आदेश को क्रियान्वित करने से रोका।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे शांतिपूर्वक स्ट्राइक पर चले गए और उन्होंने पुलिस या बीबीएमपी अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत अपराध नहीं होगा, क्योंकि वे अपार्टमेंट के निवासी हैं और एक साथ इकट्ठा होने का उनका इरादा अवैध नहीं है। आगे तर्क दिया गया कि जमा होने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

    जांच - परिणाम:

    पीठ ने घटना की तस्वीरों और वीडियो क्लिपिंग का उल्लेख किया, जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि बीबीएमपी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं ने रोका।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस अदालत के आदेश के अनुसार अतिक्रमण का सर्वेक्षण करने और बाड़ लगाने के दौरान बीबीएमपी अधिकारियों और एडीएलआर को बाधित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 को आकर्षित करने का स्पष्ट मामला है ... इसके अलावा, यह स्वीकृत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद बीबीएमपी अधिकारी अतिक्रमण से बरामद क्षेत्र पर बाड़ लगाने का अधिकार रखते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मामले की जांच के लिए अपराध नहीं बनता है।"

    यह दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है कि जांच करने के लिए संज्ञेय अपराध किया गया।

    इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: उमा शंकर महापात्रा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: क्रिमिनल पेटिशन नंबर 6123/2020

    साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 482/2022

    आदेश की तिथि: 9 नवंबर, 2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के वकील सी.के. नंद कुमार और सीनियर एडवोकेट अर्जुन राव। आर.डी. रेणुकराध्या, आर1 के लिए एचसीजीपी। एडवोकेट अमित आनंद देशपांडे,आर2 के लिए।

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