अंकिता भंडारी मर्डर केस | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को राज्य सरकार से केस डायरी, स्टेट्स रिपोर्ट मांगी
Shahadat
22 Oct 2022 1:55 PM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के संबंध में राज्य सरकार से केस डायरी के साथ स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने जो ब्योरा मांगा है उसे सुनवाई की अगली तारीख 3 नवंबर को राज्य को दाखिल करना है।
जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने जागो उत्तराखंड साप्ताहिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक आशुतोष नेगी द्वारा मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट (जहां अंकिता भंडारी काम करती थी) को गिराने का आदेश दिया ताकि मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट किया जा सके।
19 वर्षीय अंकिता भंडारी की कथित तौर पर रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलकित पूर्व भाजपा नेता का बेटा हैं। अंकाती भंडारी की हत्या इसलिए की गई थी, क्योंकि उसने किसी वीआईपी अतिथि को "अतिरिक्त सेवाएं" देने से इनकार कर दिया।
दरअसल अंकिता 18-19 सितंबर से लापता थी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। इसके बाद तीनों आरोपियों को 23 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल कर ली। उनके इशारा पर 24 सितंबर को उसका शव उत्तराखंड के ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया।
आर्य और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वे इस समय जेल में हैं। घटना के तुरंत बाद यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की मौजूदगी में रिजॉर्ट पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। हत्या के प्रकाश में आने के बाद आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया।
केस टाइटल- आशुतोष नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य [डब्ल्यूपीसीआरएल नंबर 1974/2022]
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