मध्यस्थता समझौता एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पक्षकारों को फेसिटिलेशन काउंसिल में भेजने पर रोक नहीं लगाता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
Shahadat
11 Aug 2022 5:03 PM IST
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुलह और बाद में मध्यस्थता के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED अधिनियम) के तहत फेसिटिलेशन काउंसिल का संदर्भ पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते की उपस्थिति के कारण वर्जित नहीं है।
जस्टिस आर. रघुनंदन राव की एकल पीठ ने कहा कि भले ही पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौता मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की अलग विधि प्रदान करता है, पक्षकार को बकाया वसूली के लिए MSEFC अधिनियम की धारा 18 के तहत फेसिटिलेशन काउंसिल को संदर्भित किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता मै. दलपति कंस्ट्रक्शन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSEFC अधिनियम) के तहत उद्यम के रूप में रजिस्टर्ड है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-मैसर्स उंडावल्ली कंस्ट्रक्शन के साथ निर्माण अनुबंध किया। चूंकि निर्माण अनुबंध निष्पादित नहीं किया जा सका, इसलिए पक्षकारों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया, जिसके तहत प्रतिवादी याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को सौंपे गए संयंत्र और मशीनरी के लिए निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ।
प्रतिवादी द्वारा भुगतान करने में विफल रहने के बाद याचिकाकर्ता ने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (MSEFC), आंध्र प्रदेश के समक्ष अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए आवेदन दायर किया, जिसे MSEFC ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता मै. दलपति कंस्ट्रक्शन ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह MSEFD अधिनियम के दायरे में आने वाला उद्यम है। इस प्रकार MSEFC को माल की बिक्री या आपूर्ति के कारण धन की वसूली के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों पर विचार करना आवश्यक है।
प्रतिवादी मैसर्स. उनदावल्ली कंस्ट्रक्शन्स ने कहा कि पक्षकारों के बीच समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को देखते हुए याचिकाकर्ता के दावे को मध्यस्थ के पास भेजा जाना आवश्यक है। इस प्रकार, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों को MSEFD अधिनियम के प्रावधानों के तहत MSEFC को संदर्भित नहीं किया जा सकता।
MSEFD अधिनियम की धारा 18(1) में प्रावधान है कि विवाद का पक्षकार सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिटिलेशन काउंसिल (MSEFC) को संदर्भ दे सकता है। अधिनियम की धारा 18(2) के तहत MSEFC या तो स्वयं मामले में सुलह की कार्यवाही करेगा या वह किसी संस्थान या केंद्र की सहायता ले सकता है। अधिनियम की धारा 18(3) में प्रावधान है कि जहां धारा 18(2) के तहत शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होता, MSEFC या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए ले सकता है या मामले को मध्यस्थता के लिए किसी संस्थान या केंद्र को संदर्भित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 18(3) में प्रावधान है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) के प्रावधान तब विवाद पर लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता धारा 7(1) में संदर्भित मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में है।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार उद्यम का ज्ञापन निर्धारित प्राधिकारी के साथ रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उक्त उद्यम MSEFD अधिनियम के लाभों का हकदार होगा। यह वसूली के लिए MSEFD अधिनियम की धारा 18 के तहत MSEFC से संपर्क करने का हकदार होगा। कोर्ट ने कहा कि धारा 18 के तहत शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होने की स्थिति में MSEFC या तो विवाद को मध्यस्थता के लिए ले सकता है या इस तरह की मध्यस्थता के लिए किसी संस्थान या केंद्र को संदर्भित कर सकता है। ए एंड सी अधिनियम के प्रावधान तब लागू होंगे विवाद जैसे कि मध्यस्थता मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी जैसा कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 7 (1) में संदर्भित है।
कोर्ट ने देखा कि पक्षकारों के बीच समझौते में शामिल मध्यस्थता खंड और MSEFD अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों में दोनों की आवश्यकता है कि पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।
बेंच ने कहा कि MSEFD अधिनियम की धारा 18 और ए एंड सी अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि MSEFD अधिनियम के तहत MSEFC को सुलह और बाद में मध्यस्थता के लिए संदर्भ नहीं है। पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते की उपस्थिति के कारण वर्जित है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की अलग विधि प्रदान करता है।
अदालत ने इस प्रकार रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और एमएसईएफसी को याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया।
केस शीर्षक: मेसर्स दलपति कंस्ट्रक्शन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।
दिनांक: 05.08.2022 (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट)
याचिकाकर्ता के वकील: एस राम बाबू
प्रतिवादियों के लिए वकील: अशोक रेटुरी
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