आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रूप से 55 किलो गांजा ले जाने के आरोपी को जमानत दी

LiveLaw News Network

16 April 2022 10:37 AM GMT

  • आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रूप से 55 किलो गांजा ले जाने के आरोपी को जमानत दी

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी कार में 55 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से ले जाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।

    जस्टिस चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय ने कहा कि वह पिछले 240 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं। चूंकि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। अतः मामले के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में उसे आगे की कैद की आवश्यकता नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता को 29.07.2021 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह पिछले 240 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद है। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार, इस मामले में जांच पूरी हो गई है और आरोप लगाया गया है। पत्रक भी दायर किया गया है। इसलिए, मामले के उक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसे और कैद में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, वह जमानत का हकदार है।"

    जमानत देते समय अदालत ने दर्ज किया कि पुलिस की आशंका के कारण कि आरोपी व्यक्ति फरार हो सकता है, कुछ शर्तें लगाए जाने की आवश्यकता है।

    तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट वी.मदुगुला, विशाखापत्तनम की संतुष्टि के लिए 2,00,000/- रुपये बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जो विलायक प्रतिभू और स्थानीय जमानतदार होंगे और वे विशाखापत्तनम जिले के स्थायी निवासी होंगे।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "अपनी रिहाई पर याचिकाकर्ता स्टेशन हाउस अधिकारी, विशेष प्रवर्तन ब्यूरो स्टेशन, वी.मदुगुला, विशाखापत्तनम के समक्ष महीने में एक बार हर महीने के दूसरे दिन मामले की सुनवाई समाप्त होने और मामले का निपटारा होने तक रिपोर्ट करेगा। ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए और उपरोक्त के अनुसार अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त की गई आशंका को देखते हुए उपरोक्त शर्तें लगाई गई हैं।"

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता उपरोक्त शर्तों का ईमानदारी से पालन करेगा और इसके किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इसमें जमानत रद्द करना भी शामिल है।

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