लंबित मुकदमे का खुलासा किए बिना एक ही विषय पर दूसरी रिट कोर्ट प्रक्रिया का दुरुपयोग: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Shahadat

26 Oct 2022 5:28 PM IST

  • लंबित मुकदमे का खुलासा किए बिना एक ही विषय पर दूसरी रिट कोर्ट प्रक्रिया का दुरुपयोग: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा उन्हीं प्रतिवादियों के खिलाफ और उसी राहत के लिए दायर दूसरी रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि दूसरी रिट याचिका दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

    याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अधिकारियों को कुछ वाणिज्यिक दुकानों के अनधिकृत निर्माण को हटाने और याचिकाकर्ता के पहले के अभ्यावेदन पर अपनी निष्क्रियता को अवैध और आंध्र प्रदेश नगर निगम के प्रावधानों, अधिनियम, आंध्र प्रदेश शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया।

    अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एक ही याचिकाकर्ता ने पहले एक ही कारण के संबंध में एक ही प्रतिवादी के खिलाफ एक ही राहत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि पहली याचिका अलग वकील के माध्यम से दायर की गई। इसके अलावा, अपने हलफनामे में जो दूसरी याचिका के समर्थन में दायर की गई, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने 'किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई मुकदमा या रिट या कोई कार्यवाही दायर नहीं की, न ही कोई रिट या मुकदमा किसी अदालत के समक्ष लंबित है या ट्रिब्यूनल ने इस रिट याचिका में मांगी गई राहत की मांग की।' कोर्ट ने यह भी देखा कि उस याचिका में मामला अभी भी लंबित है और 20 अक्टूबर के लिए पोस्ट किया गया है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे पिछली रिट याचिका दायर करने की जानकारी नहीं थी, यह आरोप लगाते हुए कि उसने संबंधित कागजात स्थानीय वकील को सौंप दिए और पहले की रिट याचिका दाखिल करना उसकी जानकारी में नहीं था।

    याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को महज 'सोच के बाद' बताते हुए पीठ ने कहा:

    "एक ही याचिकाकर्ता द्वारा एक ही विषय पर पहली याचिका का खुलासा किए बिना दूसरी याचिका दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह आदेश प्राप्त करने का प्रयास है, जो उसके पक्ष में हो सकता है। इसके विपरीत डब्ल्यूपी नंबर 32260/2022 में पारित पूर्व आदेश है। पहले डब्ल्यूपी नंबर 32260/2022 की फाइलिंग और पेंडेंसी का तथ्य भौतिक तथ्य है। इस तरह के तथ्य को छुपाना वादी के लिए और यहां तक ​​कि वकालत की तकनीक के रूप में अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ता द्वारा झूठा हलफनामा दायर करना बुराई है और न्यायिक प्रशासन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए इसे मजबूत किया जाना चाहिए।"

    कोर्ट ने ओसवाल फैट्स एंड ऑयल्स लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), बरेली डिवीजन, बरेली और अन्य, (2010) 4 एससीसी 728, किशोर समराइट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2013) 2 एससीसी 398, साइमेड ओवरसीज इंक बनाम बीओसी इंडिया लिमिटेड और अन्य, (2016) 3 एससीसी 70 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।

    जस्टिस रवि नाथ तिलहरी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता पर एक महीने के भीतर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करना है।

    केस टाइटल: पी. रंगा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

    साइटेशन: रिट याचिका नंबर 33403/2022

    कोरम: जस्टिस रवि नाथ तिलहरी

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