COVID-19: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

LiveLaw News Network

29 April 2021 10:09 AM GMT

  • COVID-19: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की दूसरी लहर से पैदा हुए कहर को देखते हुए इसके और अधीनस्थ न्यायालयों/ट्रिब्यनलों द्वारा 21 अप्रैल, 2021 तक पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधी 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया है।

    मुख्य न्यायाधीश एके गोस्वामी और न्यायमूर्ति सीपी कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया,

    "प्रचलित स्थिति के संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि 21.04.2021 तक इस न्यायालय और इसके अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश आदेश बिना शर्त के 30.06.2021 तक विस्तारित किए जाएंगे, जब तक कि इसके विपरीत किसी भी न्यायिक आदेश से विशेष रूप से निपटा नहीं जाता है।"

    हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम आदेशों की निरंतरता से प्रभावित सभी पक्ष ऐसे आदेशों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो पक्षकारों को उचित नोटिस देते हैं, जिनके पक्ष में ऐसे अंतरिम आदेश किए गए हैं।

    यह आदेश हाईकोर्ट द्वारा एक स्वतः संज्ञान मामले में पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कई अधिवक्ता और उनके स्टाफ सदस्य भी महामारी से प्रभावित हैं।

    28 जून को स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

    केस का शीर्षक: COVID-19 महामारी की वर्तमान लहर को देखते हुए अंतरिम आदेशों का विस्तार

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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