लिखित बयान में संशोधन पूर्व की स्वीकारोक्ति को विस्थापित नहीं कर सकताः केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

16 Sep 2021 8:55 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने कहा कि एक लिखित बयान में संशोधन, पूर्व की स्वीकारोक्ति को पूरी तरह विस्थापित नहीं कर सकता है। कोर्ट सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किए जाने के बाद एक लिखित बयान में संशोधन करने वाली याचिका का ‌निपटारा करते हुए उक्त टिप्‍पणी की।

    जस्टिस वीजी अरुण ने मूल मुकदमे को खारिज करते हुए कहा, "... मामले में, संशोधनों का न केवल प्रतिवादी के असंगत और वैकल्पिक दलील देने का असर होगा, बल्कि लिखित बयान में की गई स्वीकारोक्ति को पूरी तरह से विस्थापित करने का भी होगा। यहां तक ​​​​कि लिखित बयानों में संशोधन के प्रति सबसे उदार दृष्टिकोण भी ऐसे आवेदन की मंजूरी को सही नहीं ठहराएगा।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    प्रतिवादी ने उनके द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में पंजीकृत दो असाइनमेंट डीड को रद्द करने की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    शामिल प्रक्रिया के अनुसार, दोनों पक्षों ने अपना बयान प्रस्तुत किया। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा अपना लिखित बयान दाखिल करने के बाद प्रतिवादी ने वाद में संशोधन किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल किया।

    इसके बाद, जब मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया तो याचिकाकर्ता ने लिखित बयान में संशोधन करने के लिए एक और आवेदन दायर किया।

    प्रतिवादी ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया कि संशोधन पूरी तरह से गलत है और केवल मुकदमे को लंबा खींचने के उद्देश्य से दायर किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने संशोधन आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता का प्रयास लिखित बयान में स्वीकारोक्त‌ि वापस लेने और नए तर्क शामिल करने का था।

    निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को लापरवाही और बेअदबी का भी दोषी पाया।

    आपत्तियां

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता आर सुधीश ने निष्कर्षों की आलोचना की और कहा कि संशोधन का उद्देश्य लिखित बयान से कुछ अंशों को वापस लेना और मामूली संशोधनों के साथ समान कथनों को शामिल करना था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संशोधन प्रकृति में केवल स्पष्ट करने वाला था।

    इस निष्कर्ष के संबंध में कि याचिकाकर्ता लापरवाही का दोषी है, वकील ने जोर देकर कहा कि मुकदमा 4 अगस्त 2021 को परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जबकि संशोधन के लिए आवेदन 29 जुलाई 2021 को दायर किया गया था।

    चूंकि मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ था, उन्होंने तर्क दिया कि पार्टी द्वारा उचित तत्परता के अभाव में, संशोधन की अनुमति देने से अदालत को रोकने वाले आदेश VI नियम 17 का प्रावधान मामले में लागू नहीं होगा।

    इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि ट्रायल कोर्ट को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, क्योंकि यह लिखित बयान था जिसे संशोधित करने की मांग की गई थी, न कि वाद।

    प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता केएम फिरोज ने तर्क दिया कि यदि संशोधनों की अनुमति दी जाती है तो वे मुकदमे की प्रकृति और दायरे को बदल देंगे।

    उन्होंने तर्क दिया कि संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकरण या व्याख्यात्मक नहीं थे, लेकिन एक मामला स्थापित करने का इरादा है।

    निष्कर्ष

    प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के बाद कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को उचित पाया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अतिरिक्त लिखित बयान में दिए लंबे स्पष्टीकरण में भी याचिकाकर्ता ने उन तर्कों का उल्लेख नहीं किया था, जिन्हें अब शामिल करने की मांग की गई है।

    प्रतिवादी ने मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स लाधा राम एंड कंपनी [AIR 1977 SC 680] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि प्रतिवादी को अपना मामला पूरी तरह से बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में, संशोधनों का न केवल प्रतिवादी के असंगत और वैकल्पिक दलील देने का असर होगा, बल्कि लिखित बयान में किए गए स्वीकारोक्ति को पूरी तरह से विस्थापित करने का भी होगा। यहां तक ​​कि लिखित बयानों में संशोधन के प्रति सबसे उदार दृष्टिकोण भी इस तरह के एक आवेदन के अनुमोदन को उचित नहीं ठहराएगा।

    घटनाओं के क्रम से यह भी पता चला कि याचिकाकर्ता को एक अतिरिक्त लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, उन्होंने दूसरा संशोधन आवेदन दाखिल करने से पहले मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने तक इंतजार किया।

    इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि वादी द्वारा मुख्य परीक्षा के बदले अपना हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद संशोधन आवेदन दायर किया गया था। इसलिए, बेंच का नियम है कि भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि आवेदन प्रमुख साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि से पहले दायर किया गया था, आदेश VI नियम 17 के प्रावधान में अंतर्विरोध लागू होगा।

    याचिकाकर्ता ने एस्ट्राला रबर बनाम दास एस्टेट (पी) लिमिटेड [(2001) 8 एससीसी 97] में सु्प्रीम कोर्ट के फैसले पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया कि संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी अपने आप में अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकती है।

    हालांकि, कोर्ट ने यह नोट करना उचित पाया कि वादी के अनुरोध पर अगस्त 2021 के महीने के लिए अनंतिम सूची में मुकदमा शामिल किया गया था, क्योंकि वह विदेश में काम कर रहा है। वादी साक्ष्य देने के उद्देश्य से आया था और मुख्य परीक्षा के एवज में अपना हलफनामा भी प्रस्तुत किया था।

    इसके बाद संशोधन आवेदन दायर किया गया था, परीक्षण के लिए तय की गई तारीख से ठीक पहले। ऐसा होने से, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वादी के साथ पर्याप्त पूर्वाग्रह हुआ था।

    संशोधनों की प्रकृति और जिस चरण में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया था, उस पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने आवेदन को खारिज करना पूरी तरह से उचित था। नतीजतन, मूल याचिका खारिज कर दी गई थी।

    केस शीर्षक: मोहम्मद अशरफ बनाम फसालु रहमानी

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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