राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद News18 न्यूज चैनल के पत्रकार अमन चोपड़ा को आईपीसी की धारा 124A मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली

Shahadat

11 May 2022 11:23 AM GMT

  • राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद News18 न्यूज चैनल के पत्रकार अमन चोपड़ा को आईपीसी की धारा 124A मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली

    राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर बेंच) ने राज्य पुलिस को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच नहीं करने का निर्देश दिया।

    चोपड़ा के लिए यह राहत उनके खिलाफ "देश झुकने नहीं देंगे" नाम के शो को प्रसारित करने और बाद में इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करने के लिए दर्ज एफआईआर में आई है, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर अलवर में 22.04.2022 को सांप्रदायिक विद्वेष और सांप्रदायिक दंगे हुए थे।

    जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में जारी किया जिसमें 152 साल पुराने राजद्रोह कानून पर केंद्र सरकार द्वारा पुनर्विचार करने तक स्थगित करने के लिए कहा है।

    चोपड़ा के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पीठ को सूचित किया।

    उनके शो को ट्विटर पर प्रसारित करने और पोस्ट करने की कार्रवाई के लिए तीन एफआईआर दर्ज की गईं। पहली एफआईआर थाना बिछवाड़ा डूंगरपुर में एफआईआर नंबर 147/2022 (वर्तमान मामला) के तहत 23.04.2022 को दर्ज की गई थी। दूसरी एफआईआर पुलिस स्टेशन सदर, बूंदी में 23.04.2022 को ही एफआईआर नंबर 200/2022 के तहत दर्ज की गई थी। तीसरी प्राथमिकी 24.04.2022 को थाना कोतवाली, अलवर में एफआईआर नंबर 372/2022 के तहत दर्ज की गई।

    अमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए, 295-ए, और 153-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    बाद की दो एफआईआर [एफआईआर नंबर 200/2022 और एफआईआर नंबर 372/2022] में उन्हें सात मई को राहत दी गई थी, क्योंकि कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने का आदेश दिया था।

    अब, पहली एफआईआर के संबंध में, जिसके लिए वर्तमान याचिका दायर की गई, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों के कमीशन के संबंध में किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले याचिकाकर्ता की पूछताछ सहित जांच आवश्यक है।

    अतः याचिकाकर्ता को दिनांक 16.05.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे जांच अधिकारी, पुलिस थाना बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

    जांच अधिकारी को शाम 5.00 बजे तक जांच/पूछताछ करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद अदालत ने कहा कि राज्य सुनवाई की अगली तारीख 20 मई को जांच के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र होगा।

    तब तक कोर्ट ने निर्देश दिया कि चोपड़ा को वर्तमान एफआईआर के संबंध में या किसी अन्य एफआईआर के संबंध में या रात 8 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'देश नहीं झुकेंगे' के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

    केस का शीर्षक - अमन चोपड़ा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

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