केरल हाईकोर्ट ने गर्मी के बीच वकीलों को गाउन पहनने से छूट दी

  • केरल हाईकोर्ट ने गर्मी के बीच वकीलों को गाउन पहनने से छूट दी

    केरल हाईकोर्ट ने गर्मी के मौसम में वकीलों को गाउन पहनने से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है।

    कोर्ट ने आदेश पारित किया कि:

    (1) डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में उपस्थित होने वाले वकीलों को काले कोट और वकील के गाउन का उपयोग वैकल्पिक बनाकर बैंड वाली सफेद शर्ट पहनने की अनुमति देना।

    (2) हाईकोर्ट में उपस्थित होने वाले वकीलों के लिए, गाउन पहनना वैकल्पिक होगा।

    केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें "गर्मी की गर्मी और राज्य भर में वकील समुदाय के सामने आने वाली कठिनाइयों" को ध्यान में रखते हुए गाउन पहनने से दूर करने की मांग की गई थी।

    यह निर्देश 31 मई, 2024 तक लागू रहेगा।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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