मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुरक्षित ऋणदाता की सहायता करने में विफल रहने पर एडीएम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Avanish Pathak

28 Oct 2023 7:56 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुरक्षित ऋणदाता की सहायता करने में विफल रहने पर एडीएम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल में दोहराया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए के अधिकारों का फैसला नहीं कर सकता है। उक्त टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया दिया, जिसे ‌‌एडिशनल डिस्ट्रिक्‍ट मजिस्ट्रेट (एडीएम), इंदौर को देना होगा, ‌जिन्होंने प्रावधान में परिकल्पित 'एक्जीक्यूटरी और मिनिस्टेरियल' प्रकृत के खिलाफ में 'फंक्टस ऑफिसियो' के रूप में कार्य किया था।

    कोर्ट ने एडीएम को जुर्माना अपनी जेब से देने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की ओर से जुर्माना अदा नहीं किया जाएगा। ज‌स्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और ज‌स्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतिवादियों (देनदार) को अपना जवाब दाखिल करने का अवसर देकर और कब्जा करने के उद्देश्य से दायर आवेदन को खारिज करके धारा 14 के दायरे से परे चले गए।

    कोर्ट ने कहा,

    “…हालांकि, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने अपना जवाब दाखिल किया था, लेकिन उसमें इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह फंक्‍टस ऑफ़िसियो कैसे बन गई हैं। इस न्यायालय के साथ-साथ शीर्ष न्यायालय ने भी बार-बार दोहराया है कि जहां तक सरफेसी एक्ट की धारा 14 का संबंध है, डीएम/एडीएम की भूमिका मिनिस्टेरियल नेचर की है, न कि न्यायनिर्णयन की...।”

    अदालत ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर ध्यान दिए बिना मनमाने ढंग से आदेश पारित करने की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की। अदालत ने आदेश को सभी संबंधित अधिकारियों के बीच प्रसारित करने के लिए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया, ताकि भविष्य में कानून की गलत व्याख्या से बचा जा सके।

    केस टाइटलः एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, जिसे पहले फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर और अन्य।

    केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 15800/2023


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