एक्टर-राजनेता विजय की पत्नी ने तलाक के लिए पहुंची फैमिली कोर्ट

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    एक्टर से नेता बने जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने तलाक के लिए चेंगलपेट्टू फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    दोनों के बीच शादी पहली बार 10 जुलाई, 1998 को यूके में रजिस्टर हुई थी (पत्नी यूके की नागरिक हैं), और 25 अगस्त, 1999 को चेन्नई में रस्मी शादी हुई थी।

    अपनी अर्जी में संगीता ने आरोप लगाया कि एक्टर अप्रैल, 2021 से एक एक्ट्रेस के साथ गलत रिश्ते में हैं, जिससे उन्हें इमोशनल दर्द और मानसिक तकलीफ हुई। उन्होंने शादीशुदा भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि हालांकि विजय ने शुरू में भरोसा दिलाया था कि वह गलत रिश्ता खत्म कर देंगे, लेकिन यह जारी रहा, जिससे उन्हें लंबे समय तक मानसिक तकलीफ झेलनी पड़ी।

    उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि उन्होंने इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला और बच्चों की पढ़ाई और इमोशनल सेहत को देखते हुए मामले को टाल दिया गया।

    उसने यह भी कहा कि विजय उसे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली नज़रअंदाज़ कर रहा है। साथ ही जानबूझकर उससे दूरी बनाकर शादीशुदा रिश्तों से दूर हो गया।

    उसने यह भी कहा कि विजय एक्ट्रेस के साथ विदेश जाता रहा, जिसने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, जिनसे विजय ने न तो मना किया और न ही कोई आपत्ति जताई। उसने कहा कि ये पोस्ट, जो बहुत ज़्यादा फैल गईं, उनकी वजह से उसे और बच्चों को बार-बार बेइज्जत होना पड़ा। उसने आगे कहा कि एक्टर का एक्ट्रेस के साथ लगातार मिलना-जुलना उसे और बच्चों को शर्मिंदगी और तकलीफ़ दे रहा है।

    उसने आगे कहा कि इस पूरे समय उसने इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की और किसी भी पब्लिक स्कैंडल से बचने के लिए चुपचाप अपने वकील के ज़रिए कई नोटिस भेजे। हालांकि, आपसी सहमति से समझौते की सभी कोशिशें नाकाम रहीं, इसलिए उसके पास स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 27(1)(a),(b),(d) के तहत शादी खत्म करने के लिए कोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने शादी के घर में रहने का अधिकार और विजय की इनकम और समाज में उनकी हैसियत के हिसाब से परमानेंट एलिमनी भी मांगी।

    मामले की सेंसिटिविटी और इसमें शामिल पार्टियों की पब्लिसिटी को देखते हुए उन्होंने उनकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए बंद कमरे में कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने मीडिया हाउस को कार्रवाई से जुड़ी कोई भी चीज़ होस्ट करने, इंटरव्यू लेने या पब्लिश करने से रोकने के लिए अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की।

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