मुंबई कोर्ट ने सलमान खान संबंधित गैलरी में गोली चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को जमानत देने से किया इनकार
Shahadat
22 Oct 2024 11:48 AM IST
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर 'फायरिंग' मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से विक्की गुप्ता को जमानत देने से मुंबई सेशन कोर्ट ने पिछले हफ्ते इनकार करते हुए कहा कि आरोपी ने बांद्रा में अपने आलीशान घर की पहली मंजिल पर गोलियां चलाईं, जहां वह अक्सर हर सुबह समय बिताते हैं।
स्पेशल जज बीडी शेल्के ने सलमान खान के बयानों को ध्यान में रखा, जिन्होंने पुलिस को बताया है कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते और उनके घर के बाहर अक्सर बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा होते हैं, इसलिए वह अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल की गैलरी में खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं।
अदालत ने 18 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा,
"यहां तक कि सुबह-सुबह वह अपने घर की पहली मंजिल की गैलरी में रहता था। इस प्रकार, पीड़ित के बयान और FIR के बयानों से इस बात का संकेत मिलता है कि उसके घर में उसके इस्तेमाल की जगह की दिशा में गोलियां चलाई गई थीं।"
इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि आवेदक गुप्ता ने गोली नहीं चलाई, लेकिन वह अभी भी गिरोह का सक्रिय सदस्य था। अपराध को अंजाम देने के लिए 'वांछित आरोपी' अनमोल बिश्नोई और 'गिरोह के नेता' लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर रची गई आपराधिक साजिश का हिस्सा था।
न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों के इकबालिया बयानों से यह देखा कि किस तरह से वे लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले 'गिरोह' में शामिल हुए। इसलिए इसने इस तर्क को खारिज किया कि दोनों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कड़े प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो उनका कोई पिछला रिकॉर्ड है और न ही उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
न्यायाधीश शेल्के ने कहा कि राजस्थान और नई दिल्ली में दो अलग-अलग मामलों में 'संगठित अपराध सिंडिकेट' के खिलाफ पहले ही दो आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इस प्रकार, दोनों पर मकोका के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
न्यायाधीश ने कहा,
"उन मामलों में गिरोह के नेता लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल बिश्नोई और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश रची और होटल व्यवसायी पर गोलीबारी का अपराध किया और उन अपराधों को दर्ज किया गया। पहले के अपराधों और इस अपराध के बीच समानता है।"
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि आरोपी मकोका की धारा 21(4) के प्रावधानों को पूरा नहीं करता, जो एक दोहरी शर्त लगाता है - (i) यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और; (ii) कि वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं रखता है।
अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा,
"इन दो शर्तों को इस आरोपी ने पूरा नहीं किया। रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री इस स्तर पर स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वह इस अपराध में शामिल है। यहां तक कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए गिरोह का सदस्य होने के कारण इसी तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस न्यायालय का मानना है कि आरोपी नंबर 1 ने एमसीओसी अधिनियम की धारा 21(4) में उल्लिखित उपरोक्त दो शर्तों को पूरा नहीं किया। इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।"
14 अप्रैल को दो बाइक सवार व्यक्तियों - विक्की गुप्ता और सागर पाल ने सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की। बाद में दोनों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। तीसरे व्यक्ति - अनुज थापन को मामले में एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। हालांकि, थापन 1 मई को अपराध शाखा के पुलिस लॉक-अप के शौचालय के अंदर मृत पाया गया।
केस टाइटल: विक्कीकुमार गुप्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य