केरल मानव बलि मामले में आरोपी ने पुलिस हिरासत को चुनौती दी, पुलिस पर मीडिया में इकबालिया बयान लीक करने का आरोप लगाया

Shahadat

21 Oct 2022 5:03 AM GMT

  • केरल मानव बलि मामले में आरोपी ने पुलिस हिरासत को चुनौती दी, पुलिस पर मीडिया में इकबालिया बयान लीक करने का आरोप लगाया

    एलंथूर गांव के हालिया मानव बलि मामले में तीन आरोपी व्यक्तियों ने न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट आठवीं, एर्नाकुलम के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने पुलिस को आरोपी व्यक्तियों को 12 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी है।

    आपराधिक पुनर्विचार याचिका में एडवोकेट बी.ए. अलूर के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश अवैध और अनुचित है और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।

    जून और सितंबर के महीनों में तीन आरोपियों मोहम्मद शफी उर्फ ​​रशीद, भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला द्वारा दो महिला लॉटरी विक्रेताओं का कथित तौर पर अपहरण, हत्या और कर्मकांड के हिस्से के रूप में दफनाया गया।

    याचिका में आरोपियों ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दो महिला लॉटरी विक्रेताओं के मानव बलि के संबंध में पूरी कहानी "गलत सूचना प्राप्त होने के आधार पर" अभियोजन द्वारा गढ़ी गई।

    याचिका में तर्क दिया गया कि तीनों आरोपी प्रतिष्ठित परिवारों से हैं और पुलिस को इतनी लंबी अवधि की हिरासत दिए जाने की स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि जांच एजेंसी द्वारा याचिकाकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा।

    इसके अलावा, हिरासत की इतनी लंबी अवधि की मांग याचिकाकर्ताओं को जनता और मीडिया के सामने परेड करने के उद्देश्य से भी की जा रही है।

    याचिका के अनुसार,

    "जांच दल ने जनता के सामने याचिकाकर्ताओं की गरिमा को अपमानित करने के लिए गलत सूचना फैलाई, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 12 दिनों की पुलिस हिरासत में देते समय किस पहलू पर विचार नहीं किया।"

    आरोपियों ने आगे तर्क दिया कि यह कुछ जांच अधिकारियों का जुनून है कि वे जांच की प्रगति के बारे में मीडिया में उसके कुछ हिस्से या पूरी जानकारी प्रसारित करते हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "सभी संबंधितों को यह महसूस करना चाहिए कि एक बार संज्ञेय अपराध के कमीशन से संबंधित मामला दर्ज किया गया और संबंधित मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेज दी गई और मामला विचाराधीन है तो किसी भी पुलिस अधिकारी को जांच के नतीजे के बारे में जानकारी लीक करने का अधिकार नहीं है। खासकर, जब तक कि अंतिम रिपोर्ट अंततः न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है, लेकिन जांच एजेंसी ने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं को पेश करने से पहले ही बहुत मानदंडों का उल्लंघन किया।"

    याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा मीडिया को इस तरह की जानकारी देने से नियमों के आचरण का उल्लंघन होता है। इसके अलावा अदालतों पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है, जो अंततः मामलों की सुनवाई करते हैं।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र की गई अधिकांश सामग्री केवल अफवाह और अन्य अस्वीकार्य साक्ष्य है, जिसे कई बार याचिकाकर्ताओं से थर्ड डिग्री तरीकों से निकाला गया।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा,

    "इस तरह की सामग्री मुकदमे के दौरान न्याय की अदालत की जांच के दौरान खड़ी नहीं होगी, जिससे चौथे एस्टेट को भी अपूरणीय क्षति का एहसास नहीं होता है, जो उन्हें सनसनीखेज पत्रकारीय कारनामों के माध्यम से अपराधों के पीड़ितों और कथित अपराधियों और उनके करीबी लोगों को हो सकता है।"

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के चरण से ही अनिवार्य प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा दी और आरोपी को अपमानजनक बयान देने की धमकी दी, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हुआ।

    आरोपियों ने यह भी कहा कि जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था और गिरफ्तारी तक हिरासत में रखा गया, तब तक वकील नियुक्त करने का उनका मौलिक अधिकार भी जांच एजेंसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

    इन आधारों पर याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की कि उन्हें 12 दिन की पुलिस हिरासत में लेने की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द किया जाए।

    याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रार्थना की कि पुलिस सुपरिटेंडेंट या अन्य प्रतिवादियों को उचित निर्देश जारी किए जाएं कि वे याचिकाकर्ताओं की परेड न करें या चार्जशीट दाखिल होने तक मीडिया और जनता के सामने स्वीकारोक्ति बयान का खुलासा न करें। यह भी प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ताओं को पुलिस हिरासत अवधि या पूछताछ के दौरान अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी जाए।

    केस टाइटल: मोहम्मद शफी और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य

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