'यह बस एक गलतफहमी से हुआ': केरल हाईकोर्ट में फर्जी वकील मामले में आरोपी ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा

LiveLaw News Network

12 Aug 2021 2:56 PM GMT

  • यह बस एक गलतफहमी से हुआ: केरल हाईकोर्ट में फर्जी वकील मामले में आरोपी ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा

    केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को सेसी जेवियर की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका पर सुनवाई की।

    जेवियर पर गर्मियों की छुट्टियों के कोर्ट के खुलने पर एलएलबी की डिग्री पूरी किए बिना दो साल तक वकील के रूप में अभ्यास करने का आरोप लगाया गया था।

    न्यायमूर्ति के. हरिपाल ने कार्यवाही के दौरान पाया कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।

    इसलिए मामले को 31 अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रॉय चाको पेश हुए और उन्होंने कहा कि हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

    उन्होंने कहा कि घटना के कारण महिला और उसके परिवार के सदस्यों को पहले ही काफी अपमान सहना पड़ा है।

    वकील ने तर्क दिया कि पूरा मामला याचिकाकर्ता की ओर से केवल एक अपरिपक्व गलतफहमी से हुआ और इसका कोई गलत मकसद नहीं था।

    उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप बाद में जोड़ा गया।

    वरिष्ठ सरकारी वकील नीमा टी.वी. ने गिरफ्तारी-पूर्व जमानत अर्जी का इस कारण पुरजोर विरोध किया।

    उन्होंने कहा कि आवेदक ने खुद को एक वकील के रूप में पेश किया था और कई अदालतों के सामने पेश हुई थी।

    अधिवक्ता प्रमोद ने बार काउंसिल के सदस्य के रूप में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक याचिका दायर की थी।

    उन्होंने कहा कि जमानत याचिका में किए गए सभी दावे भ्रामक थे।

    वकील ने अखबार की रिपोर्ट भी पेश की, जिनमें याचिकाकर्ता के वकील के रूप में आरोपी के नाम का उल्लेख किया गया था ताकि यह साबित हो सके कि उसने कई अदालतों के समक्ष वादियों का प्रतिनिधित्व किया था।

    अधिवक्ता के वेश में अभियुक्तों की तस्वीरें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं।

    पृष्ठभूमि:

    सेसी जेवियर दो साल से अधिक समय तक एलएलबी की डिग्री हासिल किए बिना या स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के बिना राज्य में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करती रही।

    पुलिस ने अलाप्पुझा बार एसोसिएशन के सचिव अभिलाष सोमन द्वारा दायर शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 417 और 419 के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें दावा किया गया था कि उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं है और उसने एसोसिएशन को केरल बार काउंसिल का एक नकली रोल नंबर प्रस्तुत किया था।

    वह एक कनिष्ठ अधिवक्ता के रूप में एक स्थापित वकील के कार्यालय में शामिल हुई थी।

    बार काउंसिल में नामांकित होने का दावा करते हुए उसने मार्च, 2019 में एलेप्पी बार एसोसिएशन में सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जो उसे दिया गया था।

    वहीं, बार एसोसिएशन को 15 जुलाई को एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में आरोप लगाया गया था कि सेसी जेवियर के पास एलएलबी डिग्री और नामांकन प्रमाणपत्र नहीं है।

    केरल बार काउंसिल से पूछताछ करने पर बार एसोसिएशन के अधिकारी यह जानकर हैरान थे कि सेसी जेवियर द्वारा दी गई नामांकन संख्या एक अन्य अधिवक्ता की थी, जो तिरुवनंतपुरम में प्रैक्टिस कर रहा है।

    मामला सामने आने पर वह छिप गई।

    पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। फिर भी पुलिस 27 वर्षीय आरोपी महिला वकील का पता नहीं लगा सकी।

    इस बीच, अलाप्पुझा बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अदालत में उनके लिए पेश नहीं होने का फैसला किया था।

    केस शीर्षक: सेसी जेवियर बनाम केरल राज्य

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