निराधार सुरक्षा आशंकाओं का आश्रय लेकर अभियुक्त अभियोजन की जगह नहीं चुन सकता: जेकेएल हाईकोर्ट

Shahadat

14 Feb 2023 5:15 AM GMT

  • निराधार सुरक्षा आशंकाओं का आश्रय लेकर अभियुक्त अभियोजन की जगह नहीं चुन सकता: जेकेएल हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. एसके भल्ला द्वारा डोडा में पत्रकार द्वारा दायर मानहानि शिकायत को जम्मू ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस एम ए चौधरी की पीठ ने कहा कि निराधार व्यक्तिगत सुरक्षा आशंकाओं का सहारा लेकर अभियुक्त को मुकदमा चलाने के लिए उसकी पसंद की जगह की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    भल्ला ने दावा किया कि प्रतिवादी "डोडा के दो फर्जी आरटीआई कार्यकर्ताओं" के बारे में उसके सोशल मीडिया पोस्ट से चिढ़ गया था, जिसने कथित रूप से प्रतिवादी के "दुष्कर्म" को उजागर किया। इसके चलते आपराधिक मानहानि की शिकायत की गई और उन्हें समन जारी किया गया।

    ट्रांसफर के लिए मामला बनाने के लिए भल्ला ने प्रस्तुत किया कि उनकी सुरक्षा चिंता का विषय है, क्योंकि भूमि और शराब माफियाओं, भूमि अतिक्रमणकर्ताओं, राजनेताओं के साथ-साथ अन्य भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें अपने जीवन के लिए खतरा है।

    याचिका का विरोध करते हुए प्रतिवादी ने कहा कि भल्ला 15.04.2022 को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुए और उन्होंने सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होने का वचन दिया। इसने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के लिए जम्मू में अपने मामले पर मुकदमा चलाना असुविधाजनक होगा, क्योंकि उसके सभी गवाह डोडा से आते हैं।

    हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 407(1)(सी)(ii) का उल्लेख किया, जो यह प्रावधान करती है कि किसी विशेष मामले या अपील को आपराधिक न्यायालय से उसके अधिकार के अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे समान या श्रेष्ठ अधिकार क्षेत्र के आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, जब वह न्याय के उद्देश्य और पक्षकारों या गवाहों की सामान्य सुविधा के लिए समीचीन हो। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई अवसर नहीं बनाया गया, क्योंकि किसी भी सुरक्षा एजेंसी द्वारा कथित खतरे की धारणा का मूल्यांकन नहीं किया गया।

    कोर्ट ने कहा कि यह महज आशंका है और भल्ला ने सुरक्षा मांगने के लिए किसी अधिकारी से शिकायत भी नहीं की।

    अदालत ने पक्षकारों की सुविधा की ओर इशारा करते हुए कहा कि भल्ला केवल व्यक्ति के रूप में जम्मू से डोडा की यात्रा करेंगे, जबकि शिकायतकर्ता और उसके गवाह जो सभी डोडा में रहते हैं, उन्हें शारीरिक और आर्थिक रूप से अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जम्मू में शिकायत पर मुकदमा चलाएं।

    पीठ ने कहा,

    "इस अदालत की सुविचारित राय में याचिकाकर्ता/अभियुक्त को निराधार व्यक्तिगत सुरक्षा की शरण लेते हुए मानहानि के मामले में मुकदमा चलाने के लिए अपनी पसंद की जगह की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

    तदनुसार पीठ ने सुनवाई योग्य न पाते हुए याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: प्रोफेसर एस के भल्ला बनाम हक नवाज नेहरू

    साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 23/2023

    कोरम: जस्टिस एमए चौधरी

    याचिकाकर्ता के वकील: अंकुर शर्मा और प्रतिवादी के वकील आर डी एस बंदराल

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