सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की

Praveen Mishra

18 Oct 2024 6:44 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह दायर होने के 4 सप्ताह के भीतर जमानत याचिका पर फैसला करे।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने अंसारी की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया , जिन्होंने कहा कि उन्हें जेल में अंसारी को दिए जा रहे पदार्थों के बारे में जानकारी है और आशंका व्यक्त की कि अंसारी का हश्र उसके पिता मुख्तार अंसारी (जिनकी न्यायिक हिरासत में जहर खाने से कथित तौर पर मौत हो गई थी) जैसा हो सकता है।

    खंडपीठने कहा, ''राहत की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को कुछ अन्य संबंधित मामलों में उचित अवधि के लिए कैद में रखा गया है, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह आवेदन दायर करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्राथमिकता के आधार पर जमानत याचिका पर सकारात्मक रूप से फैसला करे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश को हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है ताकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत आवेदन को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके ताकि ऊपर अनुरोध की गई समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण किसी भी देरी की स्थिति में, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

    वर्तमान मामला अंसारी के खिलाफ 31.08.2024 को दर्ज उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 के तहत एक प्राथमिकी से संबंधित है।

    सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने अदालत को अवगत कराया कि अगस्त की प्राथमिकी से पहले, अपनी पत्नी के साथ अवैध बैठकों के आरोपों से जुड़े एक अन्य मामले के आधार पर, अंसारी पर जनवरी, 2024 में (अन्य के साथ) गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, उक्त प्राथमिकी को मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

    उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंसारी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने के एक सप्ताह के भीतर ही अगस्त में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और 'बनावटी' मामले दर्ज करने के पीछे एकमात्र मंशा अंसारी को अनिश्चितकाल के लिए सलाखों के पीछे रखना है।

    सिब्बल की दलीलें सुनते हुए खंडपीठ ने कहा कि अंसारी को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए जो चार सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर मामले पर फैसला कर सकता है। हालांकि, इस बिंदु पर, सिब्बल ने अनिच्छा से कहा कि ऐसी आशंका है कि अंसारी जेल में जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ दिया जा रहा है। वरिष्ठ वकील ने अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी की मौत का जिक्र किया, जिनकी न्यायिक हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

    इस बात पर संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने आदेश दिया कि हाईकोर्ट दायर होने के चार सप्ताह के भीतर अंसारी की जमानत याचिका पर सकारात्मक रूप से फैसला करे। यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण देरी होती है, तो वह फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को अपनी पत्नी के साथ जेल में अवैध मुलाकातों के आरोपों और धनशोधन के एक मामले में आज जमानत दे दी।

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