ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी को अदालत माफ नहीं कर सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोहराया

Shahadat

15 April 2023 4:03 AM GMT

  • ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी को अदालत माफ नहीं कर सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोहराया

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि अदालत एएंडसी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं कर सकती।

    जस्टिस मालाश्री नंदी की पीठ ने कहा कि न्यायालय एक्ट की धारा 34(3) के तहत प्रदान की गई समय-सीमा से परे देरी को माफ नहीं कर सकता है, यानी 3 महीने + 30 दिन। यह माना गया कि परिसीमा एक्ट की धारा 5 और ए&सी एक्ट की धारा 34(1) के तहत याचिका पर लागू नहीं होती है।

    मामले के तथ्य

    पक्षकारों ने वर्ष 2010 में समझौता किया, जिसके तहत प्रतिवादी को अपीलकर्ता के लिए कुछ निर्माण कार्य करना है।

    परियोजना का कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका। तद्नुसार, प्रतिवादी ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अपीलकर्ता ने मंजूर कर लिया और कार्य पूरा हो गया। काम पूरा होने के बाद और अंतिम बिल के भुगतान से पहले प्रतिवादी को नो-क्लेम सर्टिफिकेट निष्पादित करने के लिए कहा गया। हालांकि, कुछ समय बाद प्रतिवादी ने मूल्य भिन्नता के भुगतान की मांग की।

    मध्यस्थ के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी मूल्य भिन्नता के किसी भी भुगतान का हकदार नहीं है, क्योंकि समय का विस्तार बिना किसी मूल्य परिवर्तन के दिया गया। इसके अलावा, इसने पहले ही नो-क्लेम सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि, आर्बिट्रेटर ने अपीलकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया और प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

    अपीलकर्ता को निर्णय की प्रति 09.06.2019 में प्राप्त हुई। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने केवल 19.12.2019 को याचिका दायर करने की अनुमति दी और याचिका 24.01.2020 को दायर की गई। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलम्ब क्षमा करने के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया।

    निचली अदालत ने ए एंड सी एक्ट की धारा 34 (3) के तहत प्रदान की गई समय-सीमा से परे दायर याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत के फैसले से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता ने एक्ट की धारा 37(3) के तहत अपील दायर की।

    न्यायालय द्वारा विश्लेषण

    न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं कर सकता है।

    न्यायालय ने कहा कि ए&सी एक्ट की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला न्यायालय एक्ट की धारा 34(3) के तहत प्रदान की गई परिसीमा की अवधि से परे देरी को माफ नहीं कर सकता है, अर्थात 3 महीने + 30 दिन। यह माना गया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और ए&सी एक्ट की धारा 34(1) के तहत याचिका पर लागू नहीं होती।

    न्यायालय ने ए एंड सी एक्ट की धारा 34(3) के तहत इस्तेमाल किए गए 'लेकिन उसके बाद नहीं' शब्दों पर भरोसा किया कि चुनौती याचिका को आम तौर पर अवार्ड की तारीख से 3 महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए। हालांकि, एक्ट की धारा 30 की अनुमति देता है। याचिका दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने के अधीन याचिका दायर करने के लिए दिनों की अनुग्रह अवधि और इसे अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद दायर नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी पर्याप्त कारण हो जो किसी पक्ष को याचिका दायर करने से रोकता हो।

    न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश की पुष्टि की, जिसने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि यह ए&सी एक्ट की धारा 34(3) के तहत दी गई समयावधि से परे दायर की गई। न्यायालय ने कहा कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5, जो अन्यथा न्यायालय को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर सीमा अवधि से परे देरी को माफ करने का अधिकार देती है, ए&सी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका पर लागू नहीं होती है।

    तदनुसार, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ज्योति फोर्ज एंड फैब्रिकेटर्स, Arb.A 6/2022

    दिनांक: 12.04.2023

    अपीलकर्ता के वकील: एच पी ग्वाला और प्रतिवादी के वकील: एम बिस्वास।

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