9 साल से हिरासत में एनडीपीएस आरोपी, अब तक सुनवाई भी पूरी नहीं हुई; दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा- प्रक्रिया ही सजा बन गई है

LiveLaw News Network

25 Dec 2021 1:30 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में 9 साल से हिरासत में रहे एक व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि मादक पदार्थों की तस्करी को कड़ी सजा से रोका जाना चाहिए, लेकिन विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,

    "त्वरित परीक्षण के आश्वासन के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और इसलिए, यह मूलतः असंवैधानिक है। ऐसे मामलों में, दोषसिद्धि की घोषणा के अभाव में प्रक्रिया ही बन जाती सजा है। नौ साल को एक छोटी अवधि नहीं कहा जा सकता है।"

    उन्होंने कहा,

    "इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हुए कि मादक पदार्थों की तस्करी को कड़े दंड से रोकना चाहिए, और यह कि जो लोग इस तरह की नापाक गतिविधियों में लिप्त हैं, वे किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, अदालतों को उन विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो जेलों में बंद रहते हैं। क्योंकि उनके परीक्षणों में देरी हो रही है, जिसका कोई अंत नहीं है।"

    अदालत राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 9ए, 21, 23, 25ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज एक मामले में जमानत याचिका पर विचार कर रही थी।

    एजेंसी को एक खुफिया सूचना मिली थी जिसमें खुलासा हुआ था कि दिल्ली स्थित एक सिंडिकेट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स में छुपाकर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और प्रतिबंधित ड्रग्स वाली एक कंसाइनमेंट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में पड़ी थी, जिसे मलेशिया को एक्सपोर्ट किया जाना था।

    एनडीपीएस एक्ट के तहत 151.980 किलोग्राम वजन के सफेद क्रिस्टल पाउडर की बरामदगी, इसकी सभी पैकिंग सामग्री और केटामाइन को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामानों के साथ जब्त की गई थी। बरामदगी के क्रम में कथित सिंडिकेट के परिसर की तलाशी ली गई।

    मामले में दर्ज किए गए बयानों में कहा गया है कि निर्यात दस्तावेज याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने थे और उसे प्रति कंसाइनमेंट 3,00,000 रुपये का भुगतान किया गया था।

    याचिकाकर्ता ने अपने बयान में कहा कि वर्ष 1996-97 में वह यूनाइटेड कार्गो में शामिल हुआ जहां कार्गो निकासी में लगा हुआ था। इसके अलावा उसने कहा कि एक कुलविंदर सिंह, जो पहले उनके साथ काम करता था, ने उन्हें परमजीत सिंह गुलाटी से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह विभिन्न नशीले पदार्थों का निर्यात करता है। उसने कहा कि वह परमजीत सिंह गुलाटी के साथ नशीले पदार्थों के निर्यात में शामिल था।

    याचिकाकर्ता को 20 जुलाई 2012 को गिरफ्तार किया गया था और उसकी जमानत याचिका अगस्त 2013 में खारिज कर दी गई थी, जहां 2014 में आरोप तय किए जाने के बाद, तीन अन्य जमानत याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

    दोनों पक्षों को सुनते हुए न्यायालय का विचार इस प्रकार था,

    "इसलिए, नशीली दवाओं और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के परिणामों को आर्थिक मुद्दों के कारण सामाजिक विघटन तक व्यापक रूप से अनुभव किया जा सकता है। एनडीपीएस एक्ट को अधिनियमित करने का उद्देश्य इस खतरे को रोकना था, और जमानत देते समय एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

    हालांकि अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता को 2012 में गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले नौ वर्षों से हिरासत में था।

    "इन अपराधों के तहत निर्धारित न्यूनतम 10 साल के कारावास के साथ, एक विचाराधीन व्यक्ति को रिहा किया जाना है यदि वह कम से कम पांच साल तक जेल में रहा है। हालांकि, इस मामले में, याचिकाकर्ता 9 साल से अधिक समय से हिरासत में है। इसलिए, याचिकाकर्ता उपरोक्त निर्णय से पूरी तरह से कवर है।"

    कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी (अंडरट्रायल कैदियों का प्रतिनिधित्व) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा ।

    इसी के तहत याचिकाकर्ता को जमानत दी गई।

    शीर्षक: अतुल अग्रवाल बनाम राजस्व खुफिया निदेशालय

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story