[एक व्यक्ति पर 23 वर्षों पर 'गलत तरीके से' 49 आपराधिक मामले लगाए गए] "यूपी पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब किया
LiveLaw News Network
29 Nov 2021 10:43 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति से संबंधित एक मामले पर ध्यान दिया। उक्त व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने 23 वर्षों में 49 मामले दर्ज किए। इसे देखते हुए अदालत के समक्ष पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति का निर्देश दिया गया।
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि यूपी पुलिस से इसकी उम्मीद नहीं है, कहा कि अनुशासित बल के अधिकारियों से इस तरह की कठोर कार्रवाई की कल्पना नहीं की जा सकती।
मामले की पृष्ठभूमि
कोर्ट गौरव उर्फ गौरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में जमानत याचिका पर विचार कर रहा था। 4 अक्टूबर, 2021 को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उसके आपराधिक इतिहास और आपराधिक मामलों में उसके निहितार्थ के आधार के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।
अदालत ने यह रिपोर्ट तब मांगी थी जब आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उसके खिलाफ पुलिस थाना खतौली, मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा दुर्भावना से 49 मामले दर्ज किए गए। हालांकि, उक्त रिपोर्ट यूपी पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए, अदालत ने आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत आपराधिक चार्ट को ध्यान में रखा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संबंध में आवेदक द्वारा मानवाधिकार आयोग को एक शिकायत की गई और इसने पुलिस अधिकारियों पर जुर्माना लगाया और इसे आवेदक के पक्ष में दिया।
अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि 49 मामलों में या तो आवेदक बरी हो गया या नोटिस वापस ले लिए गए। कुछ आवेदक जमानत पर हैं या अग्रिम जमानत पर हैं। वहीं कुछ मामलों में आवेदक के नाम का गलत उल्लेख किया गया है।
न्यायालय की टिप्पणियां
कोर्ट ने शुरू में देखा कि वह संबंधित पुलिस थाने की पुलिस की कार्यप्रणाली को समझने में विफल रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह कैसे कहा जाता है कि मामले किसी व्यक्ति पर गलत तरीके से लगाए गए हैं, वह भी एक बार नहीं, वर्तमान मामले में बार-बार ऐसा हुआ है।
कोर्ट ने कहा,
"एक नागरिक के लिए 'पुलिस' सुरक्षा, राहत, शांति और शांति की भावना है। इसके तत्वावधान में वह चलता है और निडर होकर सोता है। हालांकि, अगर उसकी सुरक्षा कवच टूट जाता है तो विश्वास खत्म हो जाता है। यह पुलिस की जिम्मेदारियों में से एक है कि अनुशासित बल जो बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं, वे जनता को सचमुच सुरक्षा दें।"
इसके अलावा, यह देखते हुए कि भागीदारी या निहितार्थ की भविष्यवाणी करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, कोर्ट ने कहा कि किसी का जीवन खराब इरादे से खराब हो गया है, इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। कोर्ट ने आगे कहा कि बीता हुआ दिन कभी वापस नहीं आता और अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो आरोपों की गठरी के साथ जीवन जीना मुश्किल हो जाता है।
अंत में इस बात पर बल देते हुए कि पुलिस का ऐसा अकथनीय व्यवसाय हठ और खतरनाक परिणामों से भरा है, जो दर्शाता है कि यह खराब हो गया है, अदालत ने न केवल आवेदक की जमानत याचिका पर विचार करने का फैसला किया, बल्कि उच्च अधिकारियों को जांच करने और आवेदक की सत्यता पर विचार करने का आह्वान किया।
इसलिए, पुलिस महानिदेशक, यूपी, लखनऊ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को अदालत की सहायता के लिए अगली तारीख [13 दिसंबर] को अदालत के समक्ष अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।
केस टाइटल - गौरव @ गौरा बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.
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