गिरफ्तारी के 17 साल बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में दोषी को जमानत दी, कहा- प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है कि उसने बांग्लादेश का दौरा किया या धन प्राप्त किया

Avanish Pathak

26 Jun 2023 10:05 AM GMT

  • गिरफ्तारी के 17 साल बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में दोषी को जमानत दी, कहा- प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है कि उसने बांग्लादेश का दौरा किया या धन प्राप्त किया

    Bombay High Court

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में दोषी अफ़रोज़ खान की सजा को निलंबित कर दिया है और उसे जमानत दे दी है। अफ़रोज़ खान कथित तौर पर बांग्लादेश गया था और आतंकवादी गतिविधि के लिए धन लाया था।

    जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि दो सह-आरोपियों द्वारा कबूल किए गए बयान, जो उनकी सजा का आधार थे, प्रथम दृष्टया यह नहीं दिखाते कि उन्होंने वास्तव में बांग्लादेश का दौरा किया था।

    कोर्ट ने कहा,

    “उपर्युक्त बयानों में से कोई भी जहां आवेदक का संदर्भ है, प्रथम दृष्टया यह नहीं दिखाता है कि आवेदक वास्तव में बांग्लादेश गया था और उसे धन मिला था या आवेदक के पास उस उद्देश्य का ज्ञान या यह विश्वास करने कारण था, जिसके लिए उसे बांग्लादेश भेजा गया था।”,

    जमानत याचिका की अनुमति देते समय, अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि खान 17 साल तक जेल में रहा, इस दौरान उसने बीए की पढ़ाई पूरी की और जेल अधिकारियों की मदद से जेल में डी-रेडिकलाइजेशन सत्र आयोजित कर रहा है।

    महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने आवेदक को आतंकवादी कृत्यों की साजिश के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

    खान को यूएपीए की धारा 16 और 23 के तहत दंडनीय अपराधों और शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अन्य अपराधों से बरी कर दिया गया था।

    नांदेड़ बम विस्फोट मामले बुलढाणा में विस्फोटकों की जब्ती और मराठवाड़ा में 2002 और 2003 में हुए बम विस्फोटों की जांच के दौरान एटीएस को सूचना मिली कि क्षेत्र में विस्फोटकों का परिवहन होने की संभावना है। 8 मई 2006 को इसने मनमाड से औरंगाबाद की ओर जा रही एक टाटा सूमो को घ्रुशनेश्वर मंदिर, तालुका खुल्दाबाद, औरंगाबाद में रोका।

    जीप से भारी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद थे। एटीएस मुंबई ने मामला दर्ज किया और आवेदक अफ़रोज़ खान को 2016 में अन्य सह-अभियुक्तों के साथ दोषी ठहराया गया। 2017 में उसे सजा के खिलाफ अपील दायर की जो लंबित है। अपील में उन्होंने वर्तमान जमानत याचिका दायर की।

    उनकी सजा दो सह-आरोपियों, मोहम्मद आमिर और सैय्यद आकिफ द्वारा किए गए कबूलनामे, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और आमिर को भेजे गए एक ईमेल पर आधारित थी। इकबालिया बयानों के अनुसार, आवेदक को एक अन्य आरोपी द्वारा आरोपी मुस्तफा के साथ अवैध रूप से बांग्लादेश जाने के लिए तैयार किया गया था ताकि आरोपी एक पाकिस्तानी नागरिक जुनेद और लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य से धन प्राप्त किया जा सके।

    अदालत ने कहा कि इकबालिया बयान के अलावा, अभियोजन पक्ष के पास यह दिखाने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आवेदक बांग्लादेश गया और धन लाया। अदालत ने कहा कि कबूलनामे से प्रथम दृष्टया यह नहीं पता चलता है कि उसने वास्तव में बांग्लादेश का दौरा किया था और धन प्राप्त किया था, या उसे उस उद्देश्य या बड़ी साजिश के बारे में पता था जिसके लिए उसे भेजा गया था। आगे स्वीकारोक्ति वापस ले ली गई।

    अदालत ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता कि आवेदक बांग्लादेश में था। इसके अलावा, उसके द्वारा लिखा गया ईमेल आपत्तिजनक नहीं था, अदालत ने कहा। जुलाई 2022 में, अदालत ने सह-अभियुक्त-बिलाल अहमद अब्दुल रजाक की सजा निलंबित कर दी। अदालत ने कहा कि वर्तमान आवेदक अफ़रोज़ खान का मामला बेहतर स्तर पर है।

    इसलिए, अदालत ने उसकी सजा को निलंबित कर दिया और उसे 50,000/- रुपये के पीआर बांड पर, उसकी अपील की सुनवाई और अंतिम निपटान तक, जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

    केस नंबरः आपराधिक अंतरिम आवेदन संख्या 906/2022 (जमानत के लिए)

    केस टाइटल- अफ़रोज़ खान शाहिद खान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य


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