मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी : ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

20 Nov 2020 1:44 PM GMT

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ICICI बैंक की पूर्व सीईओ  चंदा कोचर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी : ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    ईडी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    जस्टिस एस के कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच को बताया गया कि एजेंसी ICICI बैंक-वीडियोकॉन ग्रुप लोन मामले के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी।

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "हालांकि आपके सिर पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन इस तरह की कोई जल्दी नहीं है।"

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील वकील मुकुल रोहतगी ने कहा,

    "पीएमएलए अधिकारियों द्वारा पूरी छूट दी गई है।"

    यह देखते हुए कि एसजी तुषार मेहता किसी अन्य अदालत में पेश हुए थे, पीठ ने मामले को स्थगित करते हुए कहा कि पहले की व्यवस्था तब तक जारी रहेगी।

    मामले में जेल में बंद कोचर के पति की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले अगले जुड़े मामले को आगे बढ़ाते हुए, अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा, "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मैं दिखाऊंगा।"

    रोहतगी ने जवाब दिया,

    "फिर तर्क! मैं तैयार हूं।"

    फिर, एसजी के अनुपलब्ध होने के कारण, पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया, यह देखते हुए कि अंतरिम संरक्षण पहले से ही है।

    रोहतगी ने आग्रह किया,

    "बस एक अनुरोध। एक मुद्दा पति की डिफ़ॉल्ट जमानत का है। लेकिन सोमवार को ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन आ रहा है। क्या आप कृपया यह अवलोकन कर सकते हैं कि आवेदन सोमवार को सुना जाए? अन्यथा यह निरर्थक हो जाएगा।"

    पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमानत की अर्जी का लंबित रहना नियमित जमानत के लिए अर्जी तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट के रास्ते में नहीं आएगा।

    तीसरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के 5 मार्च के फैसले के खिलाफ एसएलपी थी जिसमें कोचर की बर्खास्तगी और आरबीआई की मंज़ूरी के संचार के खिलाफ कोचर की रिट याचिका को सुनवाई योग्य ना होने के रूप में खारिज नहीं किया गया था।

    रोहतगी ने कहा,

    "महिला ICICI बैंक की प्रमुख थीं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इसे स्वीकार किए जाने के बाद, इसे एक बर्खास्तगी में बदल दिया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35B के आधार पर, RBI की पूर्व सहमति आवश्यक है!" अब वे कह रहे हैं कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और याचिका खारिज कर दी गई! "

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