डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दावे पर विचार करने के लिए रिमांड के दिन को शामिल किया जाए या नहीं ? सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेजा
LiveLaw News Network
1 March 2021 2:16 PM IST
डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दावे पर विचार करने के लिए रिमांड के दिन को शामिल किया जाए या बाहर रखा जाए ? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।
अदालत बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी जिसमें कहा गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) (ए) (ii) के तहत 90 दिन या 60 दिन की अवधि की गणना के लिए रिमांड के दिन को शामिल किया जाएगा।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्रकार डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल वधावन और धीरज वधावन को प्रवर्तन निदेशालय में उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देते हुए कहा था क्योंकि एजेंसी रिमांड की तारीख से 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही थी।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि एमपी राज्य बनाम रुस्तम और अन्य 1995 ( सप्ली) 3 SCC 221, रवि प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य (2015) 8 SCC 340 और एम रविंद्रन बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशक मामलों में यह माना गया था कि जांच पूरी होने के लिए अनुमत अवधि की गणना के लिए रिमांड की तारीख को बाहर रखा जाना है। दूसरी ओर, चगनती सत्यनारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1986) 3 SCC 141, सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी (1992) 3 SCC 141, राज्य बनाम मो अशराफत भट (1996) 1 SCC 432, महाराष्ट्र राज्य बनाम भारती चांदमल वर्मा (2002) 2 SCC 121, और प्रज्ञान सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 10 SCC 445, ने माना है कि डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए जांच के लिए उपलब्ध अवधि की गणना के लिए रिमांड की तारीख को शामिल किया जाना चाहिए।
इसने कहा कि चगनती और मो अशराफत भट में अनुपात को एम रवींद्रन की 3 जजों की बेंच के सामने नहीं रखा गया था और अदालत ने यह घोषणा करने में विपरीत विचार लिया कि रिमांड की तारीख को जांच की अवधि के लिए डिफ़ॉल्ट जमानत के दावे को सुविधाजनक बनाने के लिए बाहर रखा जाना चाहिए।
"चूंकि कानून की पहले की स्थिति पर विचार नहीं किया गया था और नवीनतम निर्णय 3 न्यायाधीशों की पीठ का है, इसलिए पूर्ववर्ती मिसालों का ध्यान रखते हुए कानून को निपटाने के लिए उचित शक्ति की पीठ का होना आवश्यक है। जब तक कि समस्या उचित रूप से निर्धारित न हो जाए, देश भर में अदालतों द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय लिया जा सकता है, जिसे सामने रखे गए फैसले को लाए जाने पर या (सीआरपीसी की धारा 167 (2)(ए) II के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत को शामिल करते हुए कानून की समझ के तहत फैसला करे। पीठ ने इसलिए रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि कानून में संघर्ष को हल करने के लिए कम से कम 3 न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सभी संबंधित दस्तावेज रखें। "हमें लगता है कि उपर्युक्त मुद्दे को इस अदालत की एक बड़ी बेंच को संदर्भित करने के लिए एक आधिकारिक घोषणा के लिए विचार करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह न्यायालय को समान रूप से कानून लागू करने में सक्षम बनाएगा।"
मामला: प्रवर्तन निदेशालय बनाम कपिल वधावन [ आपराधिक अपील संख्या 701-702/ 2020]
पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय
उद्धरण : LL 2021 SC 118
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