वक्फ | निष्पादन चरण में अधिकार क्षेत्र की कमी की दलील देकर देनदार को अनुचित लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

25 Oct 2023 3:57 PM GMT

  • वक्फ | निष्पादन चरण में अधिकार क्षेत्र की कमी की दलील देकर देनदार को अनुचित लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसले में एक वाद संपत्ति (मुमताज यारुद दौला वक्फ) के मालिक को राहत प्रदान की, जिसके पक्ष में 2002 में डिक्री दी जा चुकी थी।

    जस्टिस एमएम सुंदरेश द्वारा लिखे गए एक फैसले में विवादित आदेश को रद्द करने और अपीलकर्ता/मुकदमा संपत्ति के मालिक के पक्ष में कार्यकारी अदालत द्वारा पारित आदेश को बहाल करते समय उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई टाल-मटोल की रणनीति को उजागर किया गया।

    मामला

    मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता ने वाद संपत्ति का निर्विवाद मालिक होने के नाते 33 साल की अवधि के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में एक पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित किया। पट्टे की समाप्ति के बाद, अपीलकर्ता ने एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 को खाली कब्जा सौंपने के लिए कहा गया।

    हालांकि, नोटिस पर कई अलग-अलग प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता ने तुरंत वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष एक मुकदमा दायर किया और बेदखली और कब्ज़ा वापस पाने का आदेश मांगा। अंततः 13.11.2002 को एक डिक्री पारित की गई।

    संपत्ति पर कब्ज़ा पाने में असफल होने पर, अपीलकर्ता को 18.10.2014 को निष्पादन याचिका दायर करनी पड़ी। यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि इस चरण तक प्रतिवादी नंबर 2 ने मुकदमे की स्थिरता की दलील नहीं दी थी।

    निर्णय

    इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि यदि न्यायालय उपरोक्त अभ्यास करने में विफल रहते हैं तो कानूनी कहावत "एक्टस क्यूरिया नेमिनम ग्रेवबिट' (न्यायालय के किसी भी कार्य से किसी को भी पूर्वाग्रह नहीं होगा) लागू किया जाएगा। परिणामस्वरूप, ऐसे मामले में जहां एक न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र की जांच करने में विफल रहा है और बाद में एक याचिका दायर की गई है, और वह भी प्रतिकूल निर्णय प्राप्त होने के बाद, फोरम को क्षेत्राधिकार की कमी वाला घोषित नहीं किया जाएगा, खासकर तब जब किसी विशेष क़ानून के तहत प्रदत्त अधिकारों पर कोई स्पष्ट चोट न हो। (इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल एवं अन्य, (2020) 8 एससीसी 129) इन टिप्पणियों को लिखने के बाद, न्यायालय ने कहा कि 2013 के अधिनियम के माध्यम से संशोधन के अनुसार, अधिकार क्षेत्र अब वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है।

    मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि "प्रतिवादी संख्या एक और दो ने लगातार न्याय के पहिये पर दबाव डाला है क्योंकि लंबी कार्यवाही ने उन्हें वर्ष 1999 में पट्टे की समाप्ति के बावजूद, दो दशकों से अधिक समय तक कब्ज़ा बनाए रखने में मदद की है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि संशोधन अधिनियम निश्चित रूप से एक प्रक्रियात्मक संशोधन है और इसलिए, इसे फोरम और क्षेत्राधिकार प्रावधानों में बदलाव के संदर्भ में पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए और इस प्रकार अपीलकर्ता के पक्ष में निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हुए आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: मुमताज यारुद दौला वक्फ बनाम मेसर्स बादाम बालकृष्ण होटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 920


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