सुप्रीम कोर्ट ने नाइटक्लब की कर्मचारी पर हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

Shahadat

30 Dec 2025 6:36 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने नाइटक्लब की कर्मचारी पर हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें एक नाइटक्लब की महिला कर्मचारी पर लिफ्ट में हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी गई।

    कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत तकनीकी आधार पर दी गई, जबकि उसने इसके लिए मेरिट के आधार पर आवेदन किया। कोर्ट ने आरोपी को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने और अगर सलाह दी जाए तो ट्रायल कोर्ट में मेरिट के आधार पर जमानत के लिए आवेदन करने को कहा।

    चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे (याचिकाकर्ता-आरोपी के लिए) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

    चीफ जस्टिस ने कहा,

    "जाओ सरेंडर करो और मेरिट के आधार पर जमानत के लिए आवेदन करो। हाईकोर्ट ने कहा कि आपने मेरिट के आधार पर भी जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ तकनीकी आधार पर जमानत दी, जो पूरी तरह से हास्यास्पद और बेतुका था। इसलिए हाईकोर्ट ने सही [हस्तक्षेप] किया।"

    सुनवाई के दौरान, दवे ने प्रार्थना की कि ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता के सरेंडर किए बिना उसके मामले पर विचार करने के लिए कहा जाए। हालांकि, बेंच ने ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया।

    चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की,

    "आपने एक गर्भवती महिला को चोट पहुंचाई..."

    सीनियर वकील ने जवाब दिया कि यह जबरन वसूली का मामला था और महिला की भाभी ने याचिकाकर्ता को कई कॉल करके 10 करोड़ रुपये की मांग की थी और धमकी दी थी कि उसे जमानत नहीं मिलेगी।

    इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया,

    "यह हम नहीं जानते। आप देर रात क्लब जाते हैं, और आप वहां यही करते हैं..."।

    आखिरकार, बेंच ने माना कि हाईकोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कानूनी रूप से सही थे।

    आदेश इस प्रकार दिया गया,

    "सेशन कोर्ट ने इन आधारों पर विचार करने और याचिकाकर्ता की ज़मानत याचिका मंज़ूर करने में एक साफ़ गलती की। हम पाते हैं कि हाईकोर्ट ने यह देखा, और सही ही देखा, कि याचिकाकर्ता की ज़मानत की अर्ज़ी पर सेशन कोर्ट ने मेरिट के आधार पर विचार नहीं किया।

    (i) याचिकाकर्ता, अगर चाहे तो हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 1 हफ़्ते के अंदर सरेंडर कर सकता है।

    (ii) इसके बाद वह सेशन कोर्ट के सामने मेरिट के आधार पर ज़मानत पर रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन पर हाई कोर्ट के फ़ैसले या इस बात से प्रभावित हुए बिना, कि हमने इस स्पेशल लीव याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, उसके अपने मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

    (iii) सेशन कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह ज़मानत याचिका पर तेज़ी से, और हो सके तो, 1 हफ़्ते के अंदर फ़ैसला करे।"

    संक्षेप में मामला

    यह मामला मुंबई के एक क्लब में गेस्ट रिलेशंस मैनेजर के तौर पर काम करने वाली एक महिला से जुड़ा था। 15 नवंबर को जब वह रात 1.30 बजे अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद लिफ्ट ले रही थी, तो कथित तौर पर याचिकाकर्ता ने उस पर हमला किया, जिसके साथ 2 अन्य पुरुष और 1 महिला भी थे। दावों के अनुसार, याचिकाकर्ता नशे की हालत में था और उसने गलत तरीके से उस पर लेज़र टॉर्च से इशारा किया। जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो उसने उसे गाली दी और टॉर्च से उसके सिर पर मारा। एक दूसरे आदमी ने उसे शराब की बोतल से मारने की कोशिश की। उसने आरोपी से कहा कि वह उसे मारना बंद करे, क्योंकि वह गर्भवती है, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और उसके पेट पर मारा।

    कुछ बाउंसरों के दखल के बाद पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे अपने गर्भपात के बारे में पता चला। उस समय वह अपनी प्रेग्नेंसी के 8वें हफ़्ते में थी।

    इसी पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के खिलाफ़ FIR दर्ज की गई। सेशन कोर्ट ने उसे BNSS की धारा 35(3) और 48 का पुलिस द्वारा पालन न करने के आधार पर रेगुलर ज़मानत पर रिहा कर दिया। अपील में हाईकोर्ट ने उसकी ज़मानत यह देखते हुए रद्द की कि ट्रायल कोर्ट ने तकनीकी आधार पर ज़मानत दी, जबकि याचिकाकर्ता ने मेरिट के आधार पर राहत मांगी थी। इससे दुखी होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    Case Title: RHYTHM ARVIND GOYAL v. THE STATE OF MAHARASHTRA, SLP(Crl) No. 21199/2025

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