'सबसे बड़ी क्रूरता': सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के जुड़वां बच्चों से पत्नी को दूर रखने पर पति को फटकार लगाई

Shahadat

19 Feb 2026 10:37 PM IST

  • सबसे बड़ी क्रूरता: सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के जुड़वां बच्चों से पत्नी को दूर रखने पर पति को फटकार लगाई

    एक शादी के झगड़े में सुप्रीम कोर्ट ने आदमी को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को उसके 6 महीने के जुड़वां बच्चों से दूर रखा और उसे घर से निकाल दिया।

    जस्टिस संदीप मेहता ने कहा,

    "सबसे बड़ी क्रूरता। क्या पिता अभी-अभी पैदा हुए जुड़वां बच्चों की देखभाल कर सकता है? वह चली नहीं गई - उसे घर से निकाल दिया गया! पति ने बहुत क्रूरता की है। 6 महीने के बच्चों को मां की कस्टडी से दूर रखा गया, सॉरी! बिल्कुल मंज़ूर नहीं। बिल्कुल नहीं। उसे घर से निकाल दिया गया। वह अपने ही बच्चों की कस्टडी पाने के लिए इधर-उधर भाग रही है। यह बहुत बड़ी बेवकूफी है।"

    जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की और पार्टियों को अगली तारीख पर बच्चों के साथ चैंबर में पेश होने के लिए कहा।

    जवाब देने वाली पत्नी अपने वकील के साथ मौजूद थी। यह दावा किया गया कि शादी के घर में 2 कारें होने के बावजूद, पत्नी को उनका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी और उसे कंगारू केयर के लिए 2 महीने तक अस्पताल पैदल जाना पड़ा। वकील ने यह भी बताया कि बच्चे IVF के ज़रिए बहुत कोशिशों के बाद पैदा हुए। उसने आगे आरोप लगाया कि पति शराबी था, उसे गुस्सा आता था और वह पत्नी को पीटता था।

    बयान सुनने के बाद जस्टिस नाथ ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश सीनियर वकील से पूछा,

    "आप जुड़वां बच्चों की कस्टडी देंगे या नहीं?"

    जवाब में सीनियर वकील ने कहा कि पति अब तक बच्चों की देखभाल कर रहा है और उन्हें उस "स्टेटस को" से बाहर नहीं निकाला जा सकता जिसके वे आदी हैं।

    उन्होंने कहा,

    "यह नुकसानदायक होगा..."

    नाराज़ होकर, जस्टिस मेहता ने जवाब दिया,

    "6 महीने के बच्चों की कस्टडी से माँ को पूरी तरह से वंचित करना! उसने तुरंत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, बिल्कुल भी देर नहीं की।"

    पत्नी के वकील ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के फैमिली कोर्ट को 2 महीने में कस्टडी केस का फैसला करने का निर्देश देने के बाद पति ने मौजूदा ट्रांसफर पिटीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने यह भी कहा कि पति पत्नी को धमका रहा है और बच्चों की परवरिश एक नैनी कर रही है।

    जस्टिस नाथ ने पिटीशनर के सीनियर वकील से कहा,

    "इतने छोटे बच्चों को मां के प्यार और स्नेह से दूर रखना भी बहुत... मां की कस्टडी या गोद में नहीं, बल्कि किसी दूसरी नैनी या किसी तीसरे व्यक्ति की गोद में... अगर आप चाहते हैं कि यह ट्रांसफर पिटीशन मानी जाए, तो आप पहले बच्चों की कस्टडी मां को दें।"

    जब बेंच ने पूछा कि क्या पति, जो एक बिजनेसमैन है, पत्नी को कोई मेंटेनेंस दे रहा है तो पत्नी के वकील ने ना में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पत्नी सभी केस वापस लेने को तैयार है और उसे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए - उसे सिर्फ बच्चे चाहिए। वकील ने आगे कहा कि पत्नी पति से बच्चों को देखने के लिए वीडियो कॉल करने की रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

    इस पर पिटीशनर के सीनियर वकील ने कहा,

    "[बच्चे] 2 साल के भी नहीं हैं, वे वीडियो कॉल में क्या करेंगे?"।

    जवाब में जस्टिस मेहता ने कहा,

    "माँ के बिना वे क्या करेंगे?"

    पत्नी के खुद घर से चले जाने के आरोप के बारे में जस्टिस नाथ ने कहा,

    "अगर वह चली जाती और बच्चों के लिए उसका प्यार और लगाव नहीं होता, तो वह ये सारे केस नहीं लड़ रही होतीं"।

    खास बात यह है कि एक समय पर पत्नी के वकील ने पति के सीनियर वकील की इस बात पर भी एतराज़ जताया,

    "बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह फेंकना" कोई हल नहीं है।

    बेंच ने भी इस बात की बुराई की।

    जस्टिस मेहता ने कहा,

    "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।"

    इसके बाद सीनियर वकील ने मामले को मीडिएटर के सामने भेजने की रिक्वेस्ट की ताकि दोनों पक्ष अपने मसले सुलझा सकें। आखिर में याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामला टाल दिया गया। जाने से पहले बेंच ने यह भी कहा कि पति ने पत्नी के खिलाफ चोरी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई।

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