सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों में 5 करोड़ रुपये जमा न करने पर एक्टर राजपाल यादव को फटकार लगाई
Shahadat
5 Oct 2026 4:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को फटकार लगाई। उन्हें चेक बाउंस के 7 मामलों में दोषी ठहराया गया है और कोर्ट के बार-बार आदेश देने के बावजूद उन्होंने कोर्ट रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा नहीं किए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच चेक बाउंस के मामलों में सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली यादव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पैसे जमा करने के निर्देश का पालन न करने पर जस्टिस बागची ने कहा,
"उनके अहंकार को... हम शिकायतकर्ता के लिए कुछ पैसे दिलाने के मकसद से इस बात को नज़रअंदाज़ करने को तैयार थे कि वह इस कोर्ट के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। वरना, हम तो उनकी अर्ज़ी (दोषसिद्धि के खिलाफ यादव की SLP) को खारिज ही करना चाहते थे।"
उनके वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने उन्हें रकम जमा करने के आदेश का पालन करने के लिए कल तक का "आखिरी मौका" दिया।
बता दें, 15 सितंबर को कोर्ट ने यादव को कोर्ट रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ जमा करने का "आखिरी मौका" दिया और चेक बाउंस के सात मामलों में सरेंडर करने से उन्हें मिली अंतरिम राहत को आज (5 अक्टूबर) तक बढ़ा दिया। कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा चेक बाउंस के मामलों में सुनाई गई सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली यादव की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
मामले की पृष्ठभूमि
कोर्ट ने पहले यादव को सरेंडर करने से राहत दी, बशर्ते वह रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ जमा करें।
सितंबर की सुनवाई के दौरान, यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने पैसे जमा करने की शर्त को पूरा करने के लिए दो हफ़्ते का समय मांगा।
उन्होंने कहा कि एक्टर के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह पैसे जमा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यादव के पास कुछ प्रॉपर्टी है और उनकी मां के पास अचल संपत्ति है, जिसे बेचकर वह रकम का इंतज़ाम करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा,
"कृपया उन्हें थोड़ा समय दें।"
उन्होंने यह भी कहा कि बचाव पक्ष एक ठोस प्रस्ताव के साथ वापस आएगा, जिसमें कम-से-कम ₹2 करोड़ का ड्राफ्ट शामिल होगा।
इस दौरान, CJI सूर्य कांत ने टिप्पणी की,
"वह बॉलीवुड के एक्टर हैं। हमें उम्मीद है कि वह यहां भी एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे।"
चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यादव का पिछला व्यवहार भरोसे लायक नहीं रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यादव को सरेंडर करने से मिली छूट 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया।
इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
Case Title : Rajpal Naurang Yadav and another v. M/s Murli Projects Pvt Ltd

