सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति पर जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी के विचारों को खारिज किया, कहा- संविधान आर्थिक लोकतंत्र की अनुमति देता है
Shahadat
5 Nov 2024 7:25 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 7:2 बहुमत से अपने पिछले विचारों को गलत माना कि सभी निजी संपत्तियों को "समुदाय के भौतिक संसाधन" के रूप में माना जा सकता है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार राज्य आम भलाई के लिए वितरित करने के लिए बाध्य है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित बहुमत के फैसले में कहा गया कि जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर (कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी (1978) 1 एससीआर 641) और जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी (संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य (1983) 1 एससीआर 1000) द्वारा व्यक्त किए गए विचार गलत हैं।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने लिखा,
"यह घोषित करना कि अनुच्छेद 39(बी) में सभी निजी संसाधनों का वितरण शामिल है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक विशेष आर्थिक विचारधारा और संरचना का समर्थन करने के बराबर है। रंगनाथ रेड्डी में जस्टिस कृष्ण अय्यर का निर्णय, जिसका संजीव कोक और भीम सिंहजी में भी अनुसरण किया गया, आर्थिक विचारधारा के एक विशेष स्कूल से प्रभावित था।"
सीजेआई ने उल्लेख किया कि रंगनाथ रेड्डी में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि अनुच्छेद 39(बी) "राज्य को निर्देश है, जिसका उद्देश्य संपत्ति के सामंती और पूंजीवादी किलों को नष्ट करना है।" भीम सिंहजी में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कार्ल मार्क्स के अपने निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 39 को "संवैधानिक वास्तविकता" बनाने के लिए भूमि के बड़े समूहों पर कब्जा करना आवश्यक है। इसी तरह संजीव कोक में जस्टिस चिनप्पा रेड्डी ने कहा कि "अनुच्छेद 39(बी) के शब्द और विचार, सभी समाजवादी लेखकों द्वारा प्रतिपादित समाजों की परिचित भाषा और दर्शन को प्रतिध्वनित करते हैं।"
सीजेआई ने कहा,
"इन निर्णयों में अपनाई गई अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या विशेष आर्थिक विचारधारा और इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक संरचना जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को प्राथमिकता देती है, राष्ट्र के लिए लाभदायक है।"
संविधान हठधर्मिता खारिज करता है, आर्थिक लोकतंत्र की अनुमति देता है
हालांकि जस्टिस कृष्ण अय्यर और जस्टिस रेड्डी ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए संविधान निर्माताओं की दृष्टि का उल्लेख किया, सीजेआई ने कहा कि संविधान ने भविष्य की सरकारों के लिए कोई विशेष आर्थिक विचारधारा निर्धारित नहीं की है। इस अवलोकन को पुष्ट करने के लिए सीजेआई ने संविधान सभा की बहस में डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख किया, जिसमें किसी विशेष आर्थिक हठधर्मिता को खारिज किया गया था। संविधान को व्यापक रूप से तैयार किया गया, जिससे आने वाली सरकारें आर्थिक शासन के लिए संरचना के साथ प्रयोग कर सकें और उसे अपना सकें, जो उन नीतियों का समर्थन करेगी, जिनके लिए उसे मतदाताओं के प्रति जवाबदेही का दायित्व है। डॉ. अंबेडकर के अनुसार, यदि संविधान आर्थिक और सामाजिक संगठन का एक विशेष रूप निर्धारित करता है तो यह लोगों की उस सामाजिक संगठन को तय करने की स्वतंत्रता को छीनने के समान होगा, जिसमें वे रहना चाहते हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि आर्थिक लोकतंत्र समाजवाद या पूंजीवाद जैसे किसी आर्थिक ढांचे से बंधा नहीं है, बल्कि 'कल्याणकारी राज्य' की आकांक्षा से जुड़ा है।
सीजेआई ने फैसले में कहा,
इस प्रकार, इस न्यायालय की भूमिका आर्थिक नीति निर्धारित करना नहीं है, बल्कि 'आर्थिक लोकतंत्र' की नींव रखने के लिए संविधान निर्माताओं के इस इरादे को सुविधाजनक बनाना है।"
फैसले में कहा गया कि भारत की लगातार सरकारों ने विभिन्न आर्थिक मॉडलों के साथ प्रयोग किया।
सीजेआई ने लिखा,
"1950 और 1960 के दशक में स्वतंत्रता के समय हमारे गणतंत्र की शुरुआती चुनौतियों को देखते हुए सरकार का ध्यान योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारी उद्योग और आयात प्रतिस्थापन नीतियों पर था। इसके बाद 1960 और 1970 के दशक के अंत में कथित रूप से 'समाजवादी' सुधारों और नीतियों की ओर बदलाव हुआ। 1990 के दशक या उदारीकरण के वर्षों से बाजार आधारित सुधारों की नीति को आगे बढ़ाने की ओर बदलाव हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक निवेश के प्रभुत्व से सार्वजनिक और निजी निवेश के सह-अस्तित्व में परिवर्तित हो गई।"
सीजेआई ने कहा,
"कृष्णा अय्यर दृष्टिकोण में सैद्धांतिक त्रुटि यह थी कि उन्होंने एक कठोर आर्थिक सिद्धांत की स्थापना की, जो संवैधानिक शासन के लिए विशेष आधार के रूप में निजी संसाधनों पर अधिक राज्य नियंत्रण की वकालत करता है।"
सीजेआई ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं की 'आर्थिक लोकतंत्र' स्थापित करने और निर्वाचित सरकार की बुद्धि पर भरोसा करने की दूरदर्शी दृष्टि भारत की अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर की रीढ़ रही है, जिसने इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया।
फैसले में कहा गया,
"एक ही आर्थिक सिद्धांत को लागू करके इस संवैधानिक दृष्टि को खत्म करना, जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को अंतिम लक्ष्य मानता है, हमारे संवैधानिक ढांचे के मूल ढांचे और सिद्धांतों को कमजोर करेगा।"
बहुमत ने माना कि निजी संपत्ति अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे में आ सकती है, अगर वह समुदाय का भौतिक संसाधन होने की शर्त को पूरा करती है। यह जांच कि क्या कोई संसाधन "समुदाय के भौतिक संसाधन" के दायरे में आता है, संसाधन की प्रकृति, संसाधन की विशेषताओं, समुदाय की भलाई पर संसाधन के प्रभाव, संसाधन की कमी और ऐसे संसाधन के निजी खिलाड़ियों के हाथों में केंद्रित होने के परिणाम पर आधारित होना चाहिए। सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत को भी यहां लागू किया जा सकता है।
संसाधनों के विभिन्न रूप हैं, जो निजी स्वामित्व वाले हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से पारिस्थितिकी और/या समुदाय की भलाई पर असर डालते हैं। ऐसे संसाधन अनुच्छेद 39(बी) के दायरे में आते हैं। उदाहरण के लिए, गैर-संपूर्ण रूप से, जंगलों, तालाबों, नाजुक क्षेत्रों, आर्द्रभूमि और संसाधन-असर वाली भूमि का निजी स्वामित्व हो सकता है। इसी तरह स्पेक्ट्रम, वायु तरंगें, प्राकृतिक गैस, खदानें और खनिज जैसे संसाधन, जो दुर्लभ और सीमित हैं, कभी-कभी निजी नियंत्रण में हो सकते हैं।
केस टाइटल: प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (सीए नंबर 1012/2002) और अन्य संबंधित मामले