सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पशु बलि पर रोक लगाने वाली PIL पर नोटिस जारी किया
Shahadat
13 March 2026 10:49 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें धर्म के नाम पर जानवरों को मारने पर रोक लगाने की मांग की गई।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एडवोकेट श्रुति बिष्ट द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।
संक्षेप में कहें तो यह PIL पशुपालन मंत्रालय को निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई कि वह 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960' की धारा 28 में संशोधन करे, ताकि धर्म के नाम पर जानवरों को मारने पर रोक लगाई जा सके।
धारा 28 एक 'सेविंग्स क्लॉज़' (बचाव खंड) है, जिसमें कहा गया,
"इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी समुदाय के धर्म द्वारा आवश्यक तरीके से किसी जानवर को मारने को अपराध बनाता हो।"
PIL में पशु क्रूरता के विभिन्न रूपों का ज़िक्र किया गया, जिनमें शामिल हैं: उपेक्षा और परित्याग, शारीरिक और भावनात्मक शोषण, जानवरों का जमावड़ा (होर्डिंग), अनुष्ठानिक पशु शोषण, मनोरंजन में जानवरों का उपयोग, प्रयोगशालाओं में जानवरों पर परीक्षण, घरेलू हिंसा और पशु क्रूरता, तथा खेती के जानवरों के साथ दुर्व्यवहार।
याचिकाकर्ता का कहना है,
"भारत में कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े और मवेशी उन जानवरों में से हैं, जिन्हें दुर्व्यवहार का सबसे ज़्यादा शिकार होना पड़ता है। भारत में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जबकि अन्य लोग अपनी दबंगई दिखाने या इन बेज़ुबान जीवों के प्रति अपनी नफ़रत ज़ाहिर करने के लिए ऐसा करते हैं।"
याचिका में यह तर्क दिया गया कि पशु बलि हिंदू अनुष्ठानों में एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है, विशेष रूप से माँ दुर्गा और माँ काली जैसी देवियों की पूजा में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अहिंसा की भावना के बढ़ते प्रभाव के कारण यह प्रथा कुछ कम हो गई, लेकिन बाद में यह फिर से हिंदू धर्म में वापस आ गई।
आगे कहा गया,
"वर्तमान में बाली (इंडोनेशिया), नेपाल और भारत जैसे क्षेत्रों—विशेषकर हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा और बंगाल के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत—में अभी भी पशु बलि की प्रथा कायम है। आमतौर पर, बलि के लिए युवा नर जानवरों को चुना जाता है—जो जीवन से भरपूर होते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में लोगों ने ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए अपने ही बच्चों या यहां तक कि खुद को भी बलिदान के लिए चुन लिया है।"
Case Title: SHRUTI BIST Versus MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, Diary No. 66314-2025

