भारत में सांप के काटने के मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

Shahadat

14 Dec 2024 9:52 AM IST

  • भारत में सांप के काटने के मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें देश में सांप के काटने से संबंधित उपचार (एंटी-वेनम दवा आदि) की अनुपलब्धता और जागरूकता की कमी का आरोप लगाया गया।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए भारत संघ के साथ-साथ पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा।

    संक्षेप में मामला

    एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका में सांप के काटने से पीड़ित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि त्रिपाठी की मां खुद 2019 में सांप के काटने की शिकार हुई थीं और आज भी वे इसके दुष्प्रभावों से पीड़ित हैं।

    याचिका के माध्यम से त्रिपाठी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सांप के काटने से होने वाला विष (एसबीई) एक गंभीर, जानलेवा, समय-सीमित, मेडिकल इमरजेंसी है, जो दुनिया भर में हर साल 1.8-2.7 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है और अनुमानित 138,000 मौतें होती हैं। भारत में विशेष रूप से, हर साल औसतन 58,000 मौतें होती हैं।

    कहा गया,

    "भारत दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है, क्योंकि यहां की बड़ी आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है, सर्पदंश से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशी और मिट्टी के घरों का उपयोग किया जाता है, कई झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, विषैले साँपों की बहुतायत है और सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में सामुदायिक जागरूकता की कमी है।"

    यह दावा किया जाता है कि सर्पदंश के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) 2017 में प्रकाशित किए गए। हालांकि, भारत में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में एसटीजी प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन बहुत खराब है।

    याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि क्लीनिक और अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालयों को बताए गए मामले अक्सर वास्तविक बोझ का केवल एक छोटा हिस्सा होते हैं, क्योंकि कई पीड़ित कभी भी प्राथमिक देखभाल सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा, यह दावा किया जाता है कि भारत में हर साल हज़ारों ग्रामीण लोग विषैले सांपों के काटने से मारे जाते हैं, लेकिन "गरीब आदमी की बीमारी" के इलाज पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

    याचिका में कहा गया,

    "सांप के काटने की घटनाओं और मृत्यु दर के बारे में कम जानकारी देना आम बात है। इसी तरह भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों के बहुत बड़े सामुदायिक स्तर के अध्ययन ने 2005 में 45 900 (99% CI: 40 900–50 900) मौतों का प्रत्यक्ष अनुमान दिया, जो भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े से 30 गुना अधिक है। मौखिक शव परीक्षण और अन्य आंकड़ों के आधार पर संशोधित अनुमान अब बताते हैं कि 2000-2019 के बीच सांप के काटने से 1.2 मिलियन भारतीयों की मौत हुई (औसतन 58 000/वर्ष)।"

    याचिका में कहा गया कि संकट के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारी एंटीवेनम की आवश्यकता को कम आंकते हैं, जिससे एंटीवेनम उत्पाद की मांग कम हो जाती है। देश में एंटी-वेनम दवाओं की कमी को इंगित करने के लिए मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा किया जाता है।

    उपरोक्त पृष्ठभूमि में याचिका में दावा किया गया कि भारत ने "विश्व की सर्पदंश राजधानी" का खिताब अर्जित किया है, क्योंकि वैश्विक सर्पदंश से होने वाली मौतों में से लगभग आधी मौतें यहीं होती हैं।

    इसमें आगे कहा गया कि उपलब्ध एंटीवेनम (पॉली-वेनम) मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मौतों के लिए ज़िम्मेदार "बिग फोर" साँपों को लक्षित करते हैं: रसेल वाइपर, कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा और इंडियन सॉ-स्केल्ड वाइपर।

    आगे कहा गया,

    "हालांकि, भारत में कई अन्य विषैली प्रजातियां हैं, जो गंभीर विष पैदा कर सकती हैं, लेकिन जिनके लिए प्रभावी एंटीवेनम उपलब्ध नहीं हैं।"

    सांप के काटने के कुछ दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम बताए गए हैं: पुराना दर्द और दिव्यांगता, अंग-विच्छेदन और निशान, गुर्दे की विफलता और बार-बार होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं।

    याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गईं:

    - देश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में पॉली-वेनम (एंटी-वेनम) और सर्पदंश उपचार उपलब्ध कराया जाए।

    - सर्पदंश रोकथाम स्वास्थ्य मिशन और सर्पदंश जन जागरूकता अभियान चलाना, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण भारत में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

    - सरकारी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मानक मेडिकल मानदंडों के अनुसार विशेष प्रशिक्षित डॉक्टरों के साथ सर्पदंश उपचार और देखभाल इकाई की स्थापना करना।

    केस टाइटल: शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, डायरी संख्या 48030-2024

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