गवाहों को धमकाने के मामले में अब्बास अंसारी को मिली जमानत
Shahadat
18 Oct 2024 3:06 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को मामले में जमानत दी। उक्त में आरोप है कि उनकी पत्नी चित्रकूट जेल में उनसे बेरोकटोक मुलाकात करती थीं। उन्होंने गवाहों और अधिकारियों को धमकाने के लिए उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को अंसारी की चुनौती पर यह आदेश पारित किया, जिसके तहत उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। याचिका पर 25 जुलाई को नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया था।
आदेश सुनाते हुए जस्टिस कांत ने कहा:
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, याचिकाकर्ता इस मामले में 1.5 साल से अधिक समय से हिरासत में है, आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा यह देखते हुए कि मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ उचित समय लगेगा। याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि वह ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करे। याचिकाकर्ता को ट्रायल कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करना चाहिए तथा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिए जाने तक सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए।"
सुनवाई की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (यूपी राज्य के लिए) ने प्रस्तुत किया कि अंसारी पीएमएलए मामले सहित अन्य मामलों में भी जेल में है। इसका प्रतिवाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (अंसारी के लिए) ने किया, उन्होंने कहा कि अंसारी को केवल ED मामले में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी पीठ से जमानत मिली है।
इसके बाद रोहतगी ने तर्क दिया कि अंसारी की पत्नी को जेल के अंदर दो मोबाइल फोन ले जाते हुए पकड़ा गया, जिसका इस्तेमाल वह गवाहों और अधिकारियों को धमकाने के लिए करता था। जब पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें राज्य को जमानत का विरोध करना चाहिए तो रोहतगी ने जवाब दिया कि जमानत दी जा सकती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि अंसारी और/या उनकी पत्नी मोबाइल फोन का पास-कोड बताएं, क्योंकि फोरेंसिक विभाग उन तक पहुंच नहीं पाया।
"हमारे अनुसार वह जबरन वसूली का रैकेट चला रहा था। वे हमें कोड क्यों नहीं दे सकते? इससे पता चलेगा कि क्या किया जा रहा था। फोन नहीं खोले गए। निस्संदेह, वह जेल के अंदर फोन का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए यह महिला दो फोन लेकर आई थी...यह जांच का एक हिस्सा है। उसे सहयोग करना होगा।"
इस बिंदु पर, जस्टिस कांत ने टिप्पणी की कि आजकल किसी व्यक्ति के पास दो मोबाइल फोन होना असामान्य नहीं है। इसके बजाय, बड़ा मुद्दा जेल की प्रथाओं से संबंधित है यानी किस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए।
यह सवाल करते हुए कि अंसारी अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का पासकोड कैसे दे सकता है, सिब्बल ने कहा, "यह मेरी पत्नी का फोन है...मैं इसे कैसे दे सकता हूं? पत्नी जमानत पर है!"
अंतत: पीठ ने अंसारी को जमानत दे दी और कहा कि उन्हें कानून के अनुसार सहयोग करना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
मऊ विधानसभा से विधायक अंसारी पर आईपीसी की धारा 387, 222, 186, 506, 201, 120-बी, 195-ए और 34, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8 और 13 तथा कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 42(बी), 54 के तहत मामला दर्ज किया गया।
वर्तमान मामले में उनके खिलाफ आरोप यह है कि उनकी पत्नी औपचारिकताओं और निर्धारित प्रतिबंधों का पालन किए बिना अक्सर जेल में उनसे मिलने आती थीं। वह पैसे ऐंठने के लिए लोगों को धमकाने के लिए उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे; फिर उनके वफादार लोगों का एक समूह पैसे इकट्ठा करके उनके पास लाता था।
इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि अंसारी को कारावास के दौरान सभी तरह के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके लिए जेल के अधिकारियों को नकद और वस्तु दोनों रूप में भुगतान किया जाता है। अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि अंसारी अपनी पत्नी के ड्राइवर और कुछ जेल अधिकारियों की मिलीभगत से जेल से भागने की योजना बना रहा है।
इस मामले में जमानत की मांग करते हुए अंसारी ने शुरू में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। उसने दलील दी कि FIR को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि आरोप मुख्य रूप से उसकी पत्नी और सह-आरोपी नियाज के खिलाफ हैं, जिन्हें जमानत मिल गई।
इसके विपरीत राज्य ने दलील दी कि अंसारी पैसे और बाहुबल दोनों के मामले में बहुत प्रभाव रखता है। इन परिस्थितियों में अगर उसे इस स्तर पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित करेगा, जिसका अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंसारी को जमानत देने से इनकार किया। कहा कि मामले में चश्मदीद गवाहों और पुलिसकर्मियों की जांच की जानी बाकी है। उसकी प्रोफ़ाइल, पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हाईकोर्ट का यह भी मानना था कि उसके खिलाफ आरोप "पूरी तरह से निराधार नहीं हो सकते हैं।"
इस बात पर जोर देते हुए कि अंसारी विधायक हैं, हाईकोर्ट ने आगे कहा कि उनका आचरण समाज के अन्य आम लोगों की तुलना में “उच्च स्तर” का होना चाहिए।
इसने टिप्पणी की,
“विधानसभा के सदस्य कानून निर्माता भी हैं। इसके साथ ही यह उचित नहीं है कि कानून निर्माता को कानून तोड़ने वाले के रूप में देखा जाए।”
केस टाइटल: अब्बास अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 10235/2024