सुप्रीम कोर्ट ने सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के निलंबित उपायुक्त छवि रंजन को जमानत दी
Shahadat
11 Oct 2025 10:08 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े झारखंड सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के निलंबित उपायुक्त छवि रंजन को शुक्रवार को जमानत दी।
उल्लेखनीय है कि रंजन पर ऋण सुविधाओं आदि का लाभ उठाने के उद्देश्य से कुछ भूमि जोत के रिकॉर्ड तैयार करने में मुख्य आरोपी के साथ साजिश रचने और उसकी सहायता करने का आरोप है। उसे 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने उन्हें कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी, जिसमें यह भी शामिल है कि वह पूर्व अनुमति के बिना झारखंड राज्य नहीं छोड़ेंगे।
रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया था, जिसने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
खंडपीठ ने कहा,
"यह विवाद में नहीं है कि शिकायत दर्ज की गई और मुकदमा शुरू हो गया। अब तक 31 में से 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। मुकदमे के समापन में कुछ समय लगेगा। सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। याचिकाकर्ता के पास आपराधिक इतिहास नहीं है। जिन गवाहों को अभी गवाही देनी है, उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता यदि जमानत की रियायत का दुरुपयोग करेगा तो इसके आवश्यक परिणाम होंगे।
हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए आरोपों की प्रकृति पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड भरने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना झारखंड राज्य नहीं छोड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे और लंबित कार्यवाही को समय पर पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे।
Case Title: CHHAVI RANJAN Versus UNION OF INDIA, SLP(Crl) No. 12137/2025

