सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में RG Kar कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दी
Shahadat
16 Oct 2026 6:38 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कोलकाता के RG kar मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दी। उन पर CBI के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं और अयोग्य उम्मीदवारों को दाखिला दिलाने के लिए मेरिट स्कोर में हेरफेर करने के आरोप शामिल हैं।
जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 23 फरवरी, 2026 के उस आदेश के खिलाफ घोष की अपील स्वीकार की, जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
कोर्ट ने घोष द्वारा जेल में बिताई गई अवधि और मुकदमे की प्रगति पर ध्यान दिया। कोर्ट ने पाया कि वे दो साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और 147 गवाहों में से अब तक केवल सात गवाहों से ही पूछताछ हो पाई।
कोर्ट ने कहा,
"इस मामले को देखते हुए जेल में बिताई गई अवधि और मुकदमे के मौजूदा चरण पर विचार करते हुए, हम हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और इस अपील को स्वीकार करते हैं।"
इसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया और घोष को जमानत दी। जमानत की शर्तें वही होंगी जो संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
घोष के खिलाफ 'विशेष मामला संख्या 1/2025' में चार्जशीट दाखिल की गई। यह मामला 24 अगस्त, 2024 को CBI की कोलकाता स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (Anti-Corruption Branch) द्वारा दर्ज किए गए केस से जुड़ा है।
इस मामले में आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप हैं। ये आरोप भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120B, 409, 420, 468 और 471 के तहत लगाए गए। इसके अलावा, इन पर 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' (Prevention of Corruption Act) के तहत भी अपराधों के आरोप हैं।
घोष पर लगे आरोप दो मुख्य पहलुओं से जुड़े हैं: पहला, उस कॉलेज में वित्तीय अनियमितताएं जहां वे प्रिंसिपल थे; और दूसरा, मेरिट स्कोर में हेरफेर करके अयोग्य उम्मीदवारों को दाखिला दिलाने का कथित मामला। 7 जनवरी 2025 को विशेष CBI अदालत द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने और उसके बाद 23 फरवरी 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका ठुकरा दिए जाने के बाद घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
घोष की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए, जबकि CBI की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यप्रकाश वी. राजू पेश हुए।
Case Title : SANDIP GHOSH vs. CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION|

