सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश देकर बीपीएल महिलाओं पर जबरन गर्भाशय निकालने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया

Shahadat

7 April 2023 9:41 AM IST

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    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में अवैध और जबरन गर्भाशयोच्छेदन का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) का निस्तारण कर दिया, साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय को तीन महीने के भीतर हिस्टेरेक्टोमी पर कल्याण (MoHFW) दिशानिर्देश लागू करने का निर्देश दिया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की खंडपीठ डॉ नरेंद्र गुप्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि इन राज्यों में संघीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कई महिलाओं को अनावश्यक रूप से हिस्टेरेक्टोमी से गुजरने के लिए मजबूर किया गया।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की अपर्याप्तता के कारण इन महिलाओं को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जहां उन्हें अपने गर्भाशय को हटाने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सरकार से अस्पताल उच्च बीमा शुल्क में रेकिंग हासिल कर सके। इससे न केवल मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ीं बल्कि इन महिलाओं में कैंसर का खतरा भी बढ़ गया।

    अनुच्छेद 14, 15, और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 2013 की इस याचिका में निजी स्वास्थ्य सेवा उद्योग में निगरानी, निरीक्षण और जवाबदेही, योजना, मेडिकल लागत के लिए मुआवजा और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार और शामिल डॉक्टरों के निलंबन और आपराधिक दायित्व सिस्टम बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) को विनियमित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी की मांग की गई।

    स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि अनावश्यक गर्भाशयोच्छेदन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों का व्यापक सेट तैयार किया गया।

    उन्होंने कहा,

    "दुर्व्यवहार के कथित मामलों के कारण इन दिशानिर्देशों को तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई। चुनौतियों की पहचान की गई और उन्हें दूर करने के लिए उपचार के लिए व्यापक सिस्टम निर्धारित किया गया। हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि निगरानी और मूल्यांकन का बहुत मजबूत तंत्र होना चाहिए।"

    विधि अधिकारी ने पीठ को बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र की कार्य योजना में शिकायत पोर्टल का उद्घाटन साथ ही गर्भाशय-उच्छेदन को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तरीय निगरानी समितियों का निर्माण शामिल है, विशेष रूप से नीचे की महिलाओं के संबंध में चालीस की उम्र।

    खंडपीठ ने कहा,

    "चूंकि केंद्र सरकार द्वारा अब दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए और महिलाओं की सूचित सहमति के बिना हिस्टेरेक्टॉमी के किसी भी उदाहरण की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के मद्देनजर, हमें याचिका को जीवित रखने का कोई कारण नहीं दिखता है।"

    पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार ‘आवश्यक’ कदम उठाए और उक्त दिशानिर्देशों को शीघ्र अपनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संलग्न हो।

    इसके अलावा, सीजेआई ने स्पष्ट किया,

    "... हम MoFHW दिशानिर्देशों से ध्यान देते हैं कि परिदृश्य पर पुनर्विचार करने और आवश्यकतानुसार आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय समिति की आवश्यकता होती है, जिसे हर छह महीने में एक बार किया जाना चाहिए।"

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने समाप्त करने से पहले याचिकाकर्ता कवलप्रीत कौर के वकील द्वारा पेश किए गए दो सुझावों पर भी विचार किया- पहला, 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं पर हिस्टेरेक्टोमी केवल दो डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित कार्रवाई के बाद ही की जा सकती है और दूसरा, ब्लैकलिस्टिंग अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में पाया गया कि महिलाओं को उनकी सहमति के बिना गर्भाशय निकालने के लिए मजबूर किया गया।

    पहले सुझाव के संबंध में एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य देखभाल तंत्र की अपर्याप्तता के कारण ऐसी प्रतिबंधात्मक स्थिति के कारण उपचार की आवश्यकता वाली महिलाओं को दूर किया जा सकता है।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र की दलील का हवाला देते हुए कहा,

    "हम सरकार को इस पर विचार करने देंगे।"

    निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट में डालने की सिफारिश के जवाब में भाटी ने पीठ को सूचित किया कि अधिनियम, अर्थात् नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और इसके तहत बनाए गए नियम पहले से मौजूद हैं।

    सीजेआई ने जवाब दिया,

    'तब कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।'

    केस टाइटल- डॉ नरेंद्र गुप्ता बनाम भारत संघ व अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 131/2013

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