सुप्रीम कोर्ट ने मां की याचिका खारिज की, बहू पर बेटे का इलाज नहीं कराने का आरोप लगाया था

Avanish Pathak

26 Nov 2022 11:09 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका को खारिज़ कर दिया, जिसमें हैबियस कॉर्पस रिट जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने आशंका व्यक्त की थी, उसकी बहू उसके बेटे की उचित चिकित्सकीय देखभाल नहीं कर रही है।

    कोर्ट ने बेटे को याचिका में निहित अनुरोध के अनुसार नियमित जांच कराने के लिए निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

    हालांकि, याचिका खारिज करते हुए कोर्ट याचिकाकर्ता की दलील का उल्लेख किया कि 80 वर्षीय मां होने के नाते उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है। उन्हें अपने बेटे की भलाई की चिंता है, जिसे 2020 में एक स्ट्रोक आया था और तब से वह व्हील-चेयर पर है।

    मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली कोर्ट में मौजूद बेटे और उसकी पत्नी से बातचीत की।

    सीजेआई को जब बताया गया कि उनका बेटा, जो व्हील-चेयर पर है, अदालत में आया है तो उन्होंने वकील से उन्हें कोर्ट रूप में लाने के लिए कहा।

    दंपति के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद सीजेआई ने कहा, "वे बालिग हैं. उनकी शादी को 18 साल हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं. उन्हें स्ट्रोक आया था। उनका इलाज किया गया है।"

    जस्टिस कोहली ने कहा, "उनका 'इलाज' किया जा रहा है। तांत्रिक जैसा कुछ नहीं है। वे वयस्क हैं। उन्हें इलाज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।"

    जस्टिस कोहली ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुई याचिकाकर्ता से कहा कि उसकी बेटी, जो अपने भाई के संपर्क में है, उसे वह इलाज कराने के लिए राजी कर सकती है, जिसकी याचिकाकर्ता व्यवस्था करना चाहता है। हालांकि जज ने यह स्पष्ट किया कि न्यायालय इस संबंध में निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

    याचिकाकर्ता के बेटे की शादी 13.04.2004 को हुई थी। वर्तमान में, वह अपनी पत्नी के साथ नोएडा में रहते हैं, जबकि याचिकाकर्ता फरीदाबाद में रहती है। बेटे और उसकी पत्नी के दो बड़े बच्चे हैं।

    बेंच को बताया गया कि अप्रैल 2020 में याचिकाकर्ता को स्ट्रोक आया था और उसे इलाज के लिए एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फरीदाबाद में भर्ती कराया गया था। तक से वह व्हील-चेयर पर हैं और स्ट्रोक के बाद के प्रभावों से उबर रहे हैं और वर्तमान में फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं।

    पत्नी ने कहा कि उसने अपने पति के लिए निर्धारित दवा के सभी प्रावधान किए हैं।

    खंडपीठ ने कहा कि एक तरफ याचिकाकर्ता और दूसरी तरफ उसके बेटे और बहू के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। हालांकि, याचिकाकर्ता की बेटी अपने भाई और भाभी के संपर्क में थी। वह हाल ही में रक्षाबंधन के लिए याचिकाकर्ता के बेटे से मिलने गई थी।

    दंपति की दलीलों पर विचार करते हुए, खंडपीठ ने इस मामले में कोई और निर्देश जारी करना उचित नहीं समझा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद करते हुए बेंच ने रिकॉर्ड किया।

    "याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपने बेटे के इलाज के लिए सभी व्यवस्था करने को तैयार है, यदि वह चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना चाहता है। दूसरी प्रतिवादी को बेटी के माध्यम से यह जाकारी दी जा सकती है जो उनके संपर्क में है। यदि इस तरह का अनुरोध किया जाता है तो यह पूरी तरह से दूसरी प्रतिवादी और उसके पति पर निर्भर करता है कि वह इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं।"


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