पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने के बावजूद व्यक्ति अमेरिका कैसे भाग गया? सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच का निर्देश दिया

Shahadat

22 Feb 2025 3:49 AM

  • पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने के बावजूद व्यक्ति अमेरिका कैसे भाग गया? सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह जांच करे कि अवमानना ​​कार्यवाही का सामना कर रहा व्यक्ति कोर्ट में अपना भारतीय पासपोर्ट जमा होने के बावजूद अमेरिका कैसे भाग गया।

    यह मामला पति-पत्नी के बीच बच्चे की कस्टडी की लड़ाई से उत्पन्न हुआ और अमेरिका से बच्चे को लाने में विफल रहने पर व्यक्ति के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने CBI को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।

    29 जनवरी को कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह उसे गिरफ्तार करने के लिए कानून के तहत हर संभव कदम उठाए, जिससे उसे न्याय के कटघरे में लाया जा सके।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कोर्ट को सूचित किया कि एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज के साथ रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई।

    इस पर जस्टिस धूलिया ने पूछा:

    "ऐसा कैसे हो सकता है? हमें बताइए, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे मामलों में आप क्या करते हैं?"

    नटराज ने जवाब दिया:

    "उसे वापस लाना होगा। हमें कोई FIR दर्ज करनी होगी।"

    जस्टिस धुलिया ने जवाब दिया कि गृह मंत्रालय में अलग विंग है, जो ऐसे मामलों को देखता है।

    उन्होंने कहा:

    "क्या आप उनसे संपर्क में नहीं थे कि आपको बताएं कि क्या हुआ और क्या कदम उठाए जाने चाहिए- ए, बी, सी, डी?"

    नटराज ने कहा कि अमेरिका में गृह मंत्रालय के समकक्ष से संपर्क करना होगा और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करने के लिए भी निर्देश पारित किया जा सकता है।

    जस्टिस धूलिया ने जवाब दिया:

    "हम किसी भी मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश देंगे। वह बिना सहायता के ऐसा नहीं कर सकता। उसने जो किया वह शायद था। अगर उसने ऐसा किया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। जब उसने पासपोर्ट जमा किया तो उसने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया होगा। इस बीच उसने जो जमा किया वह भारतीय पासपोर्ट था। उसे अमेरिकी पासपोर्ट मिला होगा। उन्होंने [अमेरिकी दूतावास] पुष्टि की होगी कि उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। कुछ कारणों से उन्होंने इसे जारी किया होगा। उसने अमेरिकी दूतावास को नहीं बताया होगा।"

    न्यायालय ने जब यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या उस व्यक्ति के पास अमेरिकी पासपोर्ट है तो उस व्यक्ति के वकील ने कहा कि उसके पास केवल ग्रीन कार्ड था और यात्रा दस्तावेज अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किए गए। उन्होंने कहा कि यहां मुख्य मुद्दा बच्चे की कस्टडी का है और बाकी सब कुछ बाद में निपटाया जा सकता है।

    इस पर जस्टिस धूलिया ने मौखिक टिप्पणी की:

    "सुनो, तुमने इन मामलों को जटिल बना दिया। सबसे पहले, हम किसी और चीज से निपटने से पहले इस पर विचार करेंगे। बच्चों की हिरासत और बाकी सब भूल जाओ। ये गौण मुद्दे हैं। अभी, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें यहां लाया जाए। अभी यही हमारा पहला कर्तव्य है। क्या तुमने कभी इस न्यायालय से पूछा, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? अगर तुमने पूछा होता तो यह बच्चों की हिरासत का मामला है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम इसे तुम्हें दे देते। तुम इस न्यायालय के साथ धोखाधड़ी कैसे कर सकते हो?"

    मामले को शुक्रवार दोपहर 12 बजे फिर से उठाया गया। न्यायालय को बताया गया कि उसे "यात्रा दस्तावेज" जाहिर तौर पर अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किए गए। याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने कहा कि उस व्यक्ति ने पासपोर्ट सहित दस्तावेजों में जालसाजी की है। जब न्यायालय ने पूछा कि क्या हवाई अड्डे पर उसके पासपोर्ट की जांच नहीं की गई तो नटराज ने न्यायालय का ध्यान सीसीटीवी की ओर आकर्षित किया, जिसमें दिखाया गया कि वह व्हीलचेयर पर हवाई अड्डे गया।

    सांघी ने मामले का संक्षिप्त इतिहास भी बताया और कहा कि जब मामला न्यायालय के समक्ष आया था तो उसने व्यक्ति के पिता को पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। फिर व्यक्ति न्यायालय में आया और कहा कि वह इस शर्त पर अपना पासपोर्ट जमा करेगा कि उसके पिता का पासपोर्ट जारी किया जाए। सिंघी ने प्रार्थना की कि पिता का पासपोर्ट फिर से लिया जाए और पिता के खिलाफ एलओसी जारी की जाए।

    सुनवाई के अंत में न्यायालय ने निम्न आदेश पारित किया:

    "इस बीच, हम CBI को निर्देश देते हैं कि वह जांच करे और आवश्यकता पड़ने पर FIR दर्ज करने सहित तुरंत प्रक्रिया शुरू करे।"

    हालांकि न्यायालय ने इसे आदेश में शामिल नहीं किया, लेकिन उसने मौखिक रूप से अवमाननाकर्ता के वकील को बच्चे को अमेरिका से भारत में उसकी मां के पास लाने का निर्देश दिया।

    न्यायालय इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद करेगा।

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