[सुदर्शन टीवी '' यूपीएससी जिहाद "शो] केंद्र सरकार ने चैनल को नोटिस जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
LiveLaw News Network
23 Sept 2020 7:28 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुदर्शन टीवी मामले में सुनवाई को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, ताकि चैनल केंद्र सरकार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दे सके।
शुरुआत में, एडवोकेट कालीश्वरम राज ने हस्तक्षेपकर्ता, एशियानेट के संस्थापक शशि कुमार की ओर से प्रस्तुतियां करने के लिए समय मांगा, जिन्हें उन्होंने "पहले सैटेलाइट चैनल का संस्थापक, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का प्रिंसिपल" बताया।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "अच्छी प्रस्तुतियां सुनने में समय नष्ट नहीं होता है। लेकिन सभी अच्छी चीजों खत्म भी करना होता है ...।"
इस बिंदु पर, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज सुदर्शन टीवी के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया है। उन्होंने नोटिस के अंतिम भाग को पढ़ा- "सुदर्शन टीवी को केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रोग्राम कोड, धारा 20 (3) और 2011 की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग पॉलिसी गाइडलाइंस के स्पष्ट उल्लंघन का लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया गया है....यदि उक्त तिथि तक प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो यह माना जाएगा कि चैनल को इस मामले पर कुछ नहीं कहना है, और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी।"
एसजी ने आग्रह किया, "मेरा सुझाव 28 तक इस सुनवाई को टालना होगा ... हम सरकार के फैसले पर पहले से ही फैसला नहीं कर सकते हैं, चैनल को भी जवाब देना है ... और यह विस्तृत कारण बताओ नोटिस है, जो कि तथ्यों को दिखा रहा है कि प्रोग्राम कोड के अनुरूप नहीं लगता है ... हम सरकार के निर्णय को पूर्व-अनुमान नहीं कर सकते ...।"
जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "हालांकि कार्यक्रम को अब तक खत्म कर दिया गया होता, यदि अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया होता।" जस्टिस चन्द्रचूड़ ने "नोटिस पर विचार करने, 28 सितंबर के बाद सुनवाई करने और सरकार को जांच करने का अवसर देने की अनुमति प्रदान की।"
एसजी ने कहा, "यह बेहतर होगा यदि लॉर्ड्सशिप का हस्तक्षेप अंतिम उपाय के रूप में हो।"
पीठ जब स्थगन के मुद्दे पर बहस के आगे बढ़ने वाली थी, एडवोकेट शाहरुख आलम ने मामले में पहले के तर्कों पर अदालत का ध्यान आकर्षित करने की मांग की- "यह पूछा गया था कि संवैधानिक न्यायालय न्यायिक मनमानी के लिए खुद को खोल देगा, इसे मामले के उठाएं और इस एक मामले पर कानून के शासन को लागू करें?"
एसजी ने कहा, "मैंने कभी न्यायिक मनमानी नहीं कही... मैंने कहा 'प्रस्ताव के रूप में तथ्यों को भूल जाओ", जस्टिस चंद्रचूड़ से उन्होंने यह समझाने का आग्रह किया कि श्री आलम पुराने हलफनामे का जवाब दे रहे थे।
आलम ने कहा, "हम अनुच्छेद 32 के तहत आपके पास आए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, कार्यकारी कार्रवाई द्वारा उल्लंघन जारी है ... इस तरह की प्रकट मनमानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है ...",
"यह संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सही करे... यह कानून के शासन को लागू करने से अलग है", उन्होंने तर्क दिया।
एसजी ने दोहराया कि अगर सुनवाई टाल दी जाती तो बेहतर होता। "लेकिन अंतरिम आदेश जारी रहेगा!", याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप चौधरी ने जोर दिया, "हां, हां, यह होगा", एसजी ने कहा।
एडवोकेट गौतम भाटिया ने कहा कि यद्यपि उन्हें सुनवाई टालने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे दिशा-निर्देश के बड़े मुद्दे को लेकर चिंतित हैं, कि केंद्र सरकार के निर्णय द्वारा मुद्दे के एक हिस्से को हल किया जा सकता है, ...पूरे मुद्दे को कवर नहीं किया जाएगा। एसजी ने समझाया, "मेरा सुझाव है कि सुनवाई टाल दी गई है ... ऐसा नहीं है कि मैं समय मांग रहा हूं।"
जस्टिस चंद्रचूड़ ने एसजी को समझाया, "इसलिए प्रतिक्रिया 28 तक आएगी ... हम मामले को उसके बाद रख सकते हैं ...।"
जज ने एसजी से पूछा कि क्या सरकार अपना फैसला देने में याचिकाकर्ता की सुनवाई करेगी। एसजी ने कहा, "कानून के प्रावधानों से कोई विदाई नहीं होगी, और प्रावधान किसी की सुनवाई पर विचार नहीं करते हैं ...",
इस पर, जस्टिस केएम जोसेफ ने पूछा की, "आप कहते हैं कि याचिकाकर्ता की सुनवाई संभव नहीं होगी? यहां, एक शिकायत है और फिर उस शिकायत पर सक्रिय होना है ... कार्रवाई का सिद्धांत विधियों, सामान्य कानून, पर आधारित है।" प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ... क्या याचिकाकर्ता को सुनना पूरी तरह से अवैध होगा? "
"यह अवैध नहीं होगा ... चीजों को इसमें जोड़ा या पढ़ा जा सकता है ... लेकिन किसी विशेष कार्यक्रम के खिलाफ 10,000 शिकायतें हो सकती हैं ...", एसजी ने कहा।
"अगर याचिकाकर्ता को सुना जाता है, तो यह बेहतर होगा", जस्टिस जोसेफ ने कहा। विचार को बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं मानते हुए, एसजी ने कहा, "लेकिन अगर कोई प्रतिकूल आदेश है, तो लॉर्डशिप हमेशा याचिकाकर्ता को सुन सकते हैं"।
"अनधिकृत निर्माणों के मामलों में भी, हम हमेशा नगर निगम से शिकायतकर्ता की सुनवाई करते हैं और फिर एक आदेश पारित करते हैं ...", जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा।
एनजीओ जकात फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि चूंकि वे "विवाद के केंद्र में" हैं, इसलिए उन्हें सुना जाए, एसजी ने दोहराया कि इस पर सरकार फैसला करेगी।
"इसमें कुछ भी अवैध नहीं है ... याचिकाकर्ता को सरकार का प्रतिनिधित्व देने दें ...", जस्टिस चंद्रचूड़ ने आग्रह किया।
बेंच जब दोबार बैठी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "सुनवाई के दौरान, एसजी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम, 1995 की धारा 20 (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया है। सुदर्शन टीवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चूंकि नोटिस का जवाब 28.9.2020 को आ रहा है, इसलिए उन्होंने सरकार को इस मामले पर विचार करने की समय देने की मांग की है...हमारा विचार है कि चूंकि नोटिस जारी करने का कारण वर्तमान में जारी किया गया है, इसलिए 5 अक्टूबर को मामले को सूचीबद्ध करना उचित होगा ... "
अंत में, अधिवक्ता रवि शर्मा ने हस्तक्षेपकर्ता मधु किश्वर की ओर से कहा, "इससे पहले, मेरी टिप्पणियों को हेट स्पीच माना गया था। अब मैंने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। मुझे केवल 20 मिनट का समय चाहिए ..."
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "हस्तक्षेप करने वालों को जोड़ते रहते हैं। हम उनमें से प्रत्येक को 20 मिनट का न्यायिक समय नहीं दे सकते हैं ... हस्तक्षेपकर्ता लिखित प्रस्तुतियां दे सकते हैं"।