सांसदों/ विधायकों के लिए विशेष अदालतें: सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले सत्र न्यायालय भेजे जा सकते हैं?
LiveLaw News Network
16 Nov 2021 11:36 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि जब कोई क़ानून कहता है कि ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने होना है, तो सुप्रीम कोर्ट की अदालत अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए यह नहीं कहती कि क़ानून के बावजूद, सत्र न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाएगा।
सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
न्यायालय के समक्ष कानूनी मुद्दा विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, जिसे यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों की सुनवाई जिला न्यायाधीश कॉडर के अधिकारी की अध्यक्षता वाले विशेष सत्र न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि यह आरोपी को अपील करने के अधिकार से वंचित करेगा।
मामले में एमिकस क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया द्वारा किए गए इस प्रस्तुतीकरण के जवाब में अवलोकन किया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के अधिकार के साथ यदि क़ानून के तहत सत्र स्तर पर विशेष अदालतों का गठन पहली अदालत के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि विशेष अदालतें पोक्सो अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यह काम कर सकता है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपनी प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान मामले में 2 अलग-अलग मुद्दे शामिल हैं: एक विशेष न्यायालयों को नामित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और दूसरा विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार की प्रकृति।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र यह निर्देश दे सकता है कि एक नामित विशेष न्यायाधीश एक विशेष वर्ग के मामलों की सुनवाई करेगा। उन्होंने विशेष अदालतों को आवंटित किए जा रहे कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों का उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा,
"विशेष अदालत के गठन में कोई कठिनाई नहीं है। यह इस अदालत के लिए 142 के तहत खुला है। कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले यही कहा गया है।"
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विशेष न्यायाधीश किस प्रकार के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं यह एक अलग मुद्दा है। यह क़ानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, और अनुच्छेद 142 के तहत एक निर्देश द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,
"वह अधिकार क्षेत्र क़ानून के अनुसार होना चाहिए, या तो सीआरपीसी के तहत या यदि एससी एसटी अधिनियम या पीसी अधिनियम जैसा कोई विशेष अधिनियम है तो उसे क़ानून के अनुरूप ही होना होगा।"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 377 सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सत्र न्यायाधीश और सत्र अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करती है।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा कि जहां तक कोयला आवंटन के मामलों का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा था कि हर मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध शामिल था।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा,
"पीसी अधिनियम एक विशेष क़ानून के रूप में बताता है कि अपराध सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हैं। यह ऐसा मामला नहीं हो सकता है जहां एक मजिस्ट्रेट के पास अधिकार क्षेत्र निहित हो, जो न्यायिक आदेश के साथ सीआरपीसी में संशोधन के बराबर होगा।"
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि शीर्ष अदालत के आदेश में ही कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्राधिकार में एक विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत और प्रत्येक क्षेत्राधिकार में सत्र न्यायालय होना चाहिए क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आप किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं।
सिब्बल ने तर्क दिया कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, लेकिन एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से वे सत्र न्यायाधीश के लिए प्रतिबद्ध किए गए हैं।
"इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, उन्होंने कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सौंपा है। आप विधायक सांसद के मामले का विशेष अदालतों में ट्रायल चला सकते हैं, लेकिन आप क़ानून के तहत की गई अपील के मेरे अधिकार को नहीं छीन सकते। इस अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इन मामलों में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए ताकि अपील दायर की जा सके।"
हंसरिया ने कहा,
"यह 2019 से चल रहा है, ऐसे कई मामले हैं जो पूरे देश में सत्र अदालत में स्थानांतरित किए गए हैं।"
सिब्बल के इस तर्क पर प्रतिक्रिया देते हुए कि अपील का उनका अधिकार खो गया है, हंसारिया ने प्रस्तुत किया कि सत्र स्तर पर पॉक्सो और एससी-एसटी अधिनियम के तहत विशेष अदालतें हैं। उन्होंने कहा कि अपील करने से कोई इंकार नहीं है, क्योंकि पहली अपील सत्र न्यायालय के बजाय उच्च न्यायालय में जाएगी।
उनके अनुसार यदि सत्र स्तर पर प्रथम न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के अधिकार के साथ एक वैधानिक विशेष अदालत का गठन किया जा सकता है, तो यह अदालत भी अनुच्छेद 142 के तहत वही काम कर सकती है।
हंसारिया ने कहा,
"यह मामला 2019 से चल रहा है, पूरे देश में 2000 से अधिक मामले हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट अदालत से स्थानांतरित कर दिया गया है, ट्रायल चल रहे हैं और अंतिम आदेश पारित किए जा चुके हैं।"
बेंच समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान, विधायक तज़ीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला खान द्वारा दायर तीन आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट विशेष अदालतों का गठन कर मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ मामले ट्रायल की सुनवाई में तेज़ी लाने के निर्देश दे रहा है।
सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उल्लेख किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की समिति ने एमपी / विधायकों के लिए विशेष न्यायालयों की वैधता पर संदेह व्यक्त किया है, यह देखते हुए कि विशेष न्यायालय केवल "अपराध-केंद्रित" हो सकते हैं न कि "अपराधी-केंद्रित।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने तब कहा,
"मद्रास हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है क्योंकि कुछ मामले मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं और सत्र न्यायाधीश के समक्ष नहीं जा सकते हैं और पर्याप्त मजिस्ट्रेट अदालतें नहीं बनाई गई हैं जैसा कि इस अदालत ने कहा है। सभी मामले केवल चेन्नई में केंद्रित हैं। 700 किमी से लोग जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं।"
सॉलिसिटर जनरल ने कहा,
"वे (मद्रास हाईकोर्ट) एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि लॉर्डशिप केवल सांसद- विधायक के लिए विशेष वर्ग के मामलों का निर्देश नहीं दे सकता। जो गलत धारणा है, मैं बहस कर रहा हूं।"
सीजेआई ने कहा कि बेंच मद्रास के विचार से सहमत नहीं है।
"हम सहमत नहीं हैं", उन्होंने कहा।
कोर्ट इस मामले पर 17 नवंबर को आगे विचार करेगा।
सीजेआई ने कहा,
"एक मुद्दा क्षेत्राधिकार का मुद्दा है। दूसरा संसाधनों का मुद्दा है, हम इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, हमने बाद के आदेशों में स्पष्ट किया था, हमने अदालतों के गठन के लिए उच्च न्यायालयों को स्वतंत्रता प्रदान की थी। हम बुधवार को देखेंगे।"
आजम खान, तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला खान द्वारा दायर याचिकाओं की पृष्ठभूमि:
सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करने और गठन करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया है जिसमें उनके खिलाफ जालसाजी मामले में विशेष न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट से अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
यह तर्क दिया गया है कि विशेष न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा लिया गया संज्ञान कानून की दृष्टि में खराब है और इसे अधिकार क्षेत्र के अभाव में नहीं लिया जाना चाहिए था।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विशेष न्यायाधीश के पास उनके खिलाफ अपराधों का ट्रायल करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि एफआईआर में उनके द्वारा कथित तौर पर किए गए सभी अपराध मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा ट्रायल करने योग्य हैं।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया, "कि ट्रायल के संचालन की अनुचित परिस्थितियां यहां याचिकाकर्ता के अधिकारों के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल हैं, जिसके बहुत जल्द अदालत के फैसले से प्रभावित होने की संभावना है।"
आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी और बाद वाले के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी और धारा 12 (1 ए) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
केस: मोहम्मद आजम खान बनाम भारत संघ और अन्य, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान बनाम भारत संघ और अन्य, तज़ीन फातिमा बनाम भारत संघ और अन्य