सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार बिश्नोई और जगतर सिंह को ज़मानत दी
Shahadat
12 March 2026 7:00 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के 2022 के हत्याकांड में दो आरोपियों - पवन कुमार बिश्नोई और जगतर सिंह - को ज़मानत दी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वे आरोपियों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से यह कहते हुए इनकार किया था कि आरोपियों को ज़मानत देने से पहले चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज होने का इंतज़ार करना उचित होगा।
सुनवाई के दौरान, पवन बिश्नोई की ओर से वकील अभय कुमार ने दलील दी कि पवन बिश्नोई का नाम केवल लॉरेंस बिश्नोई के नाम जैसा है; इसके अलावा, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि पवन को एक अन्य मामले में हिरासत के दौरान दर्ज किए गए इकबालिया बयान के आधार पर इस मामले में फंसाया गया।
वकील ने आगे कहा कि पवन को तब से उस दूसरे मामले में बरी कर दिया गया और उस पर लगाया गया यह आरोप कि उसने मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल की गई बोलेरो कार (आरोपी गोल्डी बराड़ के कहने पर) उपलब्ध कराई थी, किसी भी बरामदगी से साबित नहीं होता है।
कुमार ने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष के लगभग 180 गवाह हैं और याचिकाकर्ता पहले ही 3.5 साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुका है। दूसरी ओर, जगतर सिंह के वकील ने दावा किया कि सिंह केवल एक पड़ोसी है। उसने इस घटना के लिए कथित रेकी में कोई मदद नहीं की।
दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को ज़मानत देना उचित समझा।
Case Title: PAWAN KUMAR BISHNOI Versus THE STATE OF PUNJAB, SLP(Crl) No. 18883/2025; JAGTAR SINGH Versus STATE OF PUNJAB, SLP(Crl) No. 4018/2026

