कप्पन पत्रकारिता की ' आड़' में हाथरस में कानून- व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे थे : यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

20 Nov 2020 9:02 AM GMT

  • कप्पन पत्रकारिता की  आड़ में हाथरस में कानून- व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे थे : यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पत्रकार सिद्दीक कप्पन के पास अनुच्छेद 32 याचिका के तहत शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वह एक अवैध हिरासत / कारावास में नहीं है, बल्कि वैध न्यायिक कार्यवाही के तौर पर सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में है। "

    यूपी सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ( KUWJ) द्वारा सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका "सुनवाई योग्य नहीं है और यह न्यायिक हिरासत में व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र की अदालत यानी इलाहाबाद का उच्च न्यायालय में आने के लिए है।"

    इस संदर्भ में, यूपी सरकार का दावा है कि याचिकाकर्ता KUWJ ने झूठ का सहारा लिया है और केवल "मामले को सनसनीखेज" करने के लिए शपथ पर कई गलत बयान दिए हैं और कहा कि "याचिकाकर्ता या किसी और के मौलिक अधिकारों में से कोई भी कानून के अनुसार प्रभावित नहीं होता है। "

    इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्दीक कप्पन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) के कार्यालय सचिव हैं, और यह बात जांच के दौरान सामने आई है कि वे PFI के अन्य कार्यकर्ताओं और उनके छात्रसंघ नेताओं के साथ "पत्रकारिता की आड़ में" हाथरस जा रहे थे। "एक बहुत ही" निर्धारित डिजाइन के साथ एक जाति विभाजन और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए।

    यूपी सरकार का कहना है कि कप्पन,

    "तेजस 'नाम के उस केरल के समाचार पत्र का पहचान पत्र दिखाकर" पत्रकार होने का दावा कर रहे थे, जिसे 2018 में बंद कर दिया गया था। "

    यूपी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है,

    "उनके फ्लैट के साथी जो PFI के सदस्य हैं और उन्होंने पुलिस की पहुंच से इनकार किया। अंत में, तलाशी वारंट से लैस, जब पुलिस द्वारा परिसर की तलाशी ली गई, तब और भी खतरनाक सामग्री बरामद की गई ..."

    यूपी सरकार ने आगे कहा कि यह "गलत तरीके से आरोपित" किया गया है कि न तो परिवार के सदस्यों और न ही वकीलों को कप्पन की पहुंच की अनुमति दी गई है और पूरी तरह से झूठी कहानी बनाई जा रही है कि उन्हें रिश्तेदारों या वकीलों से बात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

    शपथ पत्र में कहा गया है,

    "शुरुआत में, यह कहा गया है कि अभियुक्त के किसी भी पारिवारिक सदस्य ने आरोपी से मिलने के लिए आज तक जेल अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है। आगे कहा गया है कि किसी भी वकील ने अब तक, जेल प्रशासन से आरोपी सिद्दीक कप्पन द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा के लिए संपर्क नहीं किया है।"

    ऐसा कहा गया है कि अभियुक्तों की कार 5 अक्टूबर को घेर ली गई थी और यह पाया गया था कि वो लोग आपत्तिजनक पर्चे लेकर जा रहे थे।

    "..... उन्होंने बहुत उत्तेजित और अपमानजनक और संदिग्ध तरीके से व्यवहार किया जैसे कि" मरो या मारो, हम हार नहीं मानेंगे। इस प्रकार, पुलिस स्टेशन मंथ के पुलिस अधिकारी ने अपराध को रोकने के लिए, टोल प्लाजा मंथ में सिद्दीक कप्पन सहित कार के साथियों/ अभियुक्तों को Cr.P.C की धारा 151/107/116 के तहत गिरफ्तार किया। "

    यह बताया गया है कि अब तक की गई जांच के दौरान, आरोपियों के प्रतिबंधित संगठनों के साथ संबंध होने के प्रमाण सामने आए हैं।

    हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए दर्ज प्राथमिकी में मलयालम पोर्टलों के लिए स्वतंत्र पत्रकार रिपोर्टिंग करने वाले कप्पन को यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।

    कप्पन और अन्य के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधान और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया।

    उनकी गिरफ्तारी के बाद, केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने कप्पन की हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। KUWJ ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है।

    आज जब यह मुद्दा सुनवाई के लिए आया, तो मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को दर्ज किया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पेश होकर उन्होंने कहा कि राज्य को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की एक वकील से मुलाकात के दौरान जेल में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

    कानून अधिकारी ने कहा,

    "कोई आपत्ति नहीं थी और कोई आपत्ति नहीं है।"

    एसजी तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन किया कि कप्पन को एक वकील तक पहुंच से वंचित किया गया था।

    शुक्रवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, सीजेआई एसए बोबडे ने यह भी टिप्पणी की कि वह गलत रिपोर्टिंग से नाखुश थे कि अदालत ने मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था।

    12 अक्टूबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक बेंच ने याचिका पर विचार करने के लिए असंतोष व्यक्त किया और सिब्बल (जो KUWJ के लिए उपस्थित थे) को सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए।

    पिछले सप्ताह, KUWJ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा के पास ट परिवार के सदस्यों और वकीलों के साथ कप्पन की नियमित वीसी बैठकों की अनुमति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया, लेकिन अदालत ने ऐसी अनुमति से इनकार कर दिया।

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