एडहॉक कर्मचारियों की वरिष्ठता की गणना के ‌लिए नियमितीकरण से पहले की सेवाओं को नहीं गिना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

7 Oct 2021 10:32 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है एडहॉक (तदर्थ) कर्मचारियों की वरिष्ठता की गणना के ‌लिए नियमितीकरण से पहले की सेवाओं को नहीं गिना जा सकता है।

    हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मौजूदा मामले में कुछ नियमित कर्मचारियों की रिट याचिका (मलूक सिंह बनाम पंजाब राज्य में) को अनुमति देते हुए कहा ‌था कि एक बार सेवाओं में नियमित होने के बाद कर्मचारी अपनी नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से संबंधित होंगे। वरिष्ठता और अन्य लाभ के निर्धारण में एडहॉक सेवा को ध्यान में रखना होगा।

    डिवीजन बेंच ने लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस अवलोकन को बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जाएगा। इन फैसलों के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

    इस बीच, मलूक सिंह में की गई उक्त टिप्पणियों को गुरमेल सिंह बनाम पंजाब राज्य में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इसके बाद, वरिष्ठता के निर्धारण को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मलूक सिंह में की गई टिप्पणियों को खारिज कर दिया गया है, एकल पीठ ने माना कि मलूक सिंह के मामले में निर्णय के पक्षकारों के बीच, निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। दूसरी ओर जो व्यक्ति चयन की एक उचित प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किए गए थे और मलूक सिंह के मामले में पहले की कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे, वे निर्णय से बाध्य नहीं होंगे। खंडपीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया।

    अपील में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य में संविधान बेंच ने माना था कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एडहॉक सेवा की गणना नहीं की जा सकती है, यदि प्रारंभिक नियुक्ति स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में की गई है न कि नियमों के अनुसार।

    अदालत ने कहा कि अदालत का एक बाध्यकारी निर्णय जो अंतिम रूप ले चुका है, पक्षकारों को कार्यवाही के लिए परस्पर बाध्य करेगा।

    कोर्ट ने कहा, "निर्णय, इसलिए, केवल उन लोगों को बाध्य करेगा जो कार्यवाही के पक्षकार हैं। निर्णय किसी भी तरह से उन लोगों को बाध्य करने के लिए काम नहीं करेगा जिनके हित निजी उत्तरदाताओं के साथ मेल नहीं खाते हैं, जिन्हें कार्यवाही में शामिल किया गया है। यही कारण है कि एकल न्यायाधीश ने बाद की कार्यवाही में कहा कि वरिष्ठता सूची जो पहले के फैसले के अनुसार तैयार की गई थी, उन व्यक्तियों को बाध्य करने के लिए काम नहीं करेगी जो पहले की कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे और प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे।"

    इसलिए, अदालत ने निम्नलिखित निर्देश जारी करते हुए अपील का निपटारा किया:

    (i) अपीलकर्ताओं को वितरित किए जा रहे पेंशन संबंधी लाभों को बाधित नहीं किया जाएगा। इसी तरह, पेंशनरी भुगतान जो उत्तरदाताओं को वितरित किए जा रहे हैं, उन्हें कानून के अनुसार भुगतान किया जाएगा;

    (ii) अपीलकर्ताओं से किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

    केस का नाम और उद्धरण: मलूक सिंह बनाम पंजाब राज्य एलएल 2021 एससी 547

    Case no. and date: CA 6026-28/2021 | 28 September 2021

    कोरम: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना

    वकील : अपीलकर्ताओं के लिए सीन‌ियर एडवोकेट पीएस पटवालिया, एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वैच, राज्य के लिए एडवोकेट अनुषा नागराजन, उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट अरुण के सिन्हा

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