सुप्रीम कोर्ट ने सभी गंभीर अपराधों की जांच में IPS स्तर की निगरानी अनिवार्य करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Praveen Mishra

4 July 2025 7:03 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी गंभीर अपराधों की जांच में IPS स्तर की निगरानी अनिवार्य करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी एक निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें गंभीर अपराधों में हर जांच की देखरेख के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक गंभीर अपराध जांच पर्यवेक्षण दल के गठन को अनिवार्य किया गया था।

    जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने राज्य को एक एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो उपलब्ध वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों पर बाधाओं के साथ लापरवाह और ढीली जांच को रोकने के उच्च न्यायालय के उद्देश्य को संतुलित करता है।

    कोर्ट ने आदेश दिया, "मध्य प्रदेश राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारों और विवादों के पूर्वाग्रह के बिना तीन सप्ताह के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया प्रस्तुत करे, जिसे वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रखना चाहते हैं जिसे उच्च न्यायालय ने प्राप्त करने की मांग की है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के बीच उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त रूप से विभाजित और उपयोग की जाती है",

    अदालत ने जमानत मामले में हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश राज्य द्वारा एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

    यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच को जांच अधिकारी की सनक पर नहीं छोड़ा गया है, हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि गंभीर अपराधों में प्रत्येक जांच की निगरानी दो सदस्यीय टीम द्वारा की जाए जिसमें एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हों जो पुलिस उप-निरीक्षक के पद से नीचे के न हों।

    जांच अधिकारी को टीम को रिपोर्ट करना था और इनपुट प्राप्त करने और समय पर खामियों को दूर करने के लिए जांच की प्रगति से अवगत कराना था। जांच अधिकारी के साथ टीम को किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना था।

    मध्य प्रदेश के लिए एडिसनल एडवोकेट गेनरल नचिकेता जोशी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य एकल न्यायाधीश के उपरोक्त निर्देश द्वारा मामले में अभियुक्तों को जमानत देने से व्यथित नहीं था, जिसकी बाद में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुष्टि की थी।

    राज्य ने प्रस्तुत किया कि यह निर्देश बेहद अव्यावहारिक था। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 4,88,966 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 38,116 को जघन्य या गंभीर की श्रेणी में रखा गया था।

    एएजी ने बताया कि जिलों में पुलिस अधीक्षक स्तर पर केवल 63 आईपीएस अधिकारी उपलब्ध हैं, और यदि उन्हें प्रत्येक गंभीर अपराध जांच की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की आवश्यकता होती है, तो यह बेहद कठिन हो जाएगा और उनके अन्य आधिकारिक कर्तव्यों में गंभीर रूप से हस्तक्षेप करेगा.

    उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय में राज्य के वकील ने सुझाव दिया था कि निगरानी पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस उप-विभागीय अधिकारी के स्तर पर की जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की व्यवस्था अभी भी उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी और जांच में चूक से बचेगी, जैसा कि हाईकोर्ट द्वारा इरादा किया गया है, जबकि व्यावहारिक रूप से लागू करने योग्य भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सबमिशन विचार के योग्य है।

    न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य को तीन सप्ताह के भीतर एक मानक संचालन प्रक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट द्वारा जारी आक्षेपित निर्देश पर 14 जुलाई, 2025 तक रोक लगा दी गई है। इस मामले को उस तारीख को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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